श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की समय गाथा



 
यदि राष्ट्र की धरती छिन जाए तो शौर्य उसे वापस ला सकता है, यदि धन नष्ट हो जाए तो परिश्रम से कमाया जा सकता है, यदि राज्यसत्ता छिन जाए तो पराक्रम उसे वापस ला सकता है परन्तु यदि राष्ट्र की चेतना सो जाए, राष्ट्र अपनी पहचान ही खो दे तो कोई भी शौर्य, श्रम या पराक्रम उसे वापस नहीं ला सकता। इसी कारण भारत के वीर सपूतों ने, भीषण विषम परिस्थितियों में, लाखों अवरोधों के बाद भी राष्ट्र की इस चेतना को जगाए रखा। इसी राष्ट्रीय चेतना और पहचान को बचाए रखने का प्रतीक है श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण का संकल्प।

गौरवमयी अयोध्या
अयोध्या की गौरवगाथा अत्यन्त प्राचीन है। अयोध्या का इतिहास भारत की संस्कृति का इतिहास है। अयोध्या सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं की राजधानी रही, इसी वंश में महाराजा सगर, भगीरथ तथा सत्यवादी हरिशचन्द्र जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए, इसी महान परम्परा में प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ। पाँच जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। गौतम बुद्ध की तपस्थली दंत धावन कुण्ड भी अयोध्या की ही धरोहर है। गुरुनानक देव जी महाराज ने भी अयोध्या आकर भगवान श्रीराम का पुण्य स्मरण किया था, दर्शन किए थे। अयोध्या में ब्रह्मकुण्ड गुरूद्वारा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जन्मस्थान होने के कारण पावन सप्तपुरियों में एक पुरी के रूप में अयोध्या विख्यात है। सरयु के तट पर बने प्राचीन पक्के घाट शताब्दियों से भगवान श्रीराम का स्मरण कराते आ रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक है। अयोध्या मन्दिरों की ही नगरी है। हजारों मन्दिर हैं, सभी राम के हैं। विश्व प्रसिद्ध स्विट्स्बर्ग एटलस में वैदिक कालीन, महाभारत कालीन, 8वीं से 12वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी के भारत के मानचित्र मौजूद हैं। इन मानचित्रों में अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में दर्शाया गया है। ये मानचित्र अयोध्या की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। सभी सम्प्रदायों ने भी ये माना है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या यही है।

आक्रमण का प्रतिकार
श्रीराम जन्मभूमि पर कभी एक भव्य विशाल मंदिर खड़ा था। मध्ययुग में धार्मिक असहिष्णु, आतताई, इस्लामिक आक्रमणकारी बाबर के क्रूर प्रहार ने जन्मभूमि पर खड़े सदियों पुराने मन्दिर को ध्वस्त कर दिया। आक्रमणकारी बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर ठीक उसी स्थान पर एक मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कराया। 1528 ई0 के इस कुकृत्य से सदा-सदा के लिए हिन्दू समाज के मस्तक पर अपमान का कलंक लग गया। श्रीराम जन्मस्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण इस अपमान के कलंक को धोने के लिए तथा हमारी आस्था की रक्षा के साथ-साथ भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है। अपमान का यह कलंक काशी और मथुरा में भी हमें सताता है।
इस स्थान को प्राप्त करने के लिए अवध का हिन्दू समाज 1528 ई0 से ही निरंतर संघर्ष करता आ रहा है। सन् 1528 से 1949 ई0 तक जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए 76 युद्ध हुए। इस संघर्ष में भले ही समाज को पूर्ण सफलता नहीं मिली पर समाज ने कभी हिम्मत भी नहीं हारी। आक्रमणकारियों को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। बार-बार लड़ाई लड़कर जन्मभूमि पर अपना कब्जा जताते रहे। हर लड़ाई में जन्मभूमि को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े। 1934 ई0 का संघर्ष तो जग जाहिर है, जब अयोध्या की जनता ने ढांचे को भारी नुकसान पहुँचाया था। इन सभी संघर्षों में लाखों रामभक्तों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर आहुतियाँ दी। 6 दिसम्बर, 1992 की घटना इस सतत् संघर्ष की ही अन्तिम परिणिति है, जब गुलामी का प्रतीक तीन गुम्बद वाला मस्जिद जैसा ढांचा ढह गया और श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर के पुनःनिर्माण का मार्ग खुल गया।

ढांचे की रचना
तथाकथित बाबरी मस्जिद कहे जाने वाले इस ढांचे में सदैव प्रभु श्रीराम की पूजा-अर्चना होती रही। इसी ढांचे में काले रंग के कसौटी पत्थर के 14 खम्भे लगे थे, जिस पर हिन्दु धार्मिक चिन्ह् उकेरे हुए थे। जो यह बताते थे कि पुराने मन्दिर के कुछ पत्थर मीरबाकी ने इस मस्जिदनुमा ढांचे के निर्माण में लगवाए। यह भी तथ्य है कि वहाँ कोई मीनार नहीं थी, वजु करने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी।

भ्रमणकारी पादरी की डायरी
हिंदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का वर्णन अनेक विदेशी लेखकों और भ्रमणकारी यात्रियों ने किया है। फादर टाइफैन्थेलर का यात्रा वृत्तान्त इसका जीता-जागता उदाहरण है। ऑस्ट्रिया के इस पादरी ने 45 वर्षों तक (1740 से 1785) भारतवर्ष में भ्रमण किया, अपनी डायरी लिखी। लगभग पचास पृष्ठों में उन्होंने अवध का वर्णन किया, उन्होंने लिखा कि रामकोट में तीन गुम्बदों वाला ढांचा है उसमें 14 काले कसौटी पत्थर के खंभे लगे हैं, इसी स्थान पर भगवान श्रीराम ने अपने तीन भाइयों के साथ जन्म लिया। जन्मभूमि पर बने मंदिर को बाबर ने तुड़वाया। आज भी हिन्दू यहाँ साष्टांग दंडवत करते हैं, श्रद्धालु लोग इस स्थान की परिक्रमा करते हैं।

भगवान का प्राकट्य
समाज की श्रद्धा और इस स्थान को प्राप्त करने के सतत संघर्ष का एक रूप आजादी के बाद 22 दिसंबर, 1949 की रात्रि को देखने को मिला, जब ढांचे के अंदर भगवान प्रकट हुए। पंडित जवाहर लाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत और फैजाबाद के कलेक्टर के. के. नायर थे। नायर साहब ने ढांचे के सामने की दीवार में लोहे की सींखचों वाला दरवाजा लगवाकर ताला डलवा दिया, भगवान की पूजा के लिए पुजारी नियुक्त हुआ। पुजारी रोज सवेरे शाम भगवान की पूजा के लिए भीतर जाता था, जनता ताले के बाहर से पूजा करती थी, अनेक श्रद्धालु वहाँ कीर्तन करने बैठ गए, जो 6 दिसम्बर, 1992 तक उसी स्थान पर होता रहा।

ताला खुला

इसी ताले को खुलवाने का संकल्प सन्तों ने 8 अप्रैल, 1984 को विज्ञान भवन, दिल्ली में लिया। यही सभा प्रथम धर्म संसद कहलाई। श्रीराम जानकी रथों के माध्यम से व्यापक जन-जागरण हुआ। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश श्री के. एम. पाण्डेय ने 01 फरवरी, 1986 को ताला खोलने का आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के श्री वीरबहादुर सिंह थे।

शिला पूजन व शिलान्यास

भावी मंदिर का प्रारूप बनाया गया। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मंदिर निर्माण कला विशेषज्ञ श्री सी. बी. सोमपुरा ने प्रारूप बनाया। इन्हीं के दादा ने सोमनाथ मन्दिर का प्रारूप बनाया था। मंदिर निर्माण के लिए जनवरी, 1989 में प्रयागराज में कुम्भ मेला के अवसर पर पूज्य देवरहा बाबा की उपस्थिति में गांव-गांव में शिला पूजन कराने का निर्णय हुआ। पौने तीन लाख शिलाएं पूजित होकर अयोध्या पहुँची। विदेश में निवास करने वाले हिन्दुओं ने भी मन्दिर निर्माण के लिए शिलाएं पूजित करके भारत भेजीं। पूर्व निर्धारित दिनांक 09 नवम्बर, 1989 को सब अवरोधों को पार करते हुए सबकी सहमति से मंदिर का शिलान्यास बिहार निवासी श्री कामेश्वर चैपाल के हाथों सम्पन्न हुआ। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के श्री नारायण दत्त तिवारी और भारत सरकार के गृह मंत्री श्री बूटा सिंह तथा प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी थे।

प्रथम कारसेवा
24 मई, 1990 को हरिद्वार में विराट हिन्दू सम्मेलन हुआ। सन्तों ने घोषणा की कि देवोत्थान एकादशी (30 अक्टूबर, 1990) को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा प्रारम्भ करेंगे। यह संदेश गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए 01 सितम्बर, 1990 को अयोध्या में अरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई, इसे ‘रामज्योति’ कहा गया। दीपावली 18 अक्टूबर, 1990 के पूर्व तक देश के लाखों गांवों में यह ज्योति पहुँचा दी गई। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने अहंकारपूर्ण घोषणा की कि ‘अयोध्या में परिन्दा भी पर नहीं मार सकता’, उन्होंने अयोध्या की ओर जाने वाली सभी सड़कें बन्द कर दीं, अयोध्या को जाने वाली सभी रेलगाडि़याँ रद्द कर दी गईं, 22 अक्टूबर से अयोध्या छावनी में बदल गई। फैजाबाद जिले की सीमा से श्रीराम जन्मभूमि तक पहंुचने के लिए पुलिस सुरक्षा के सात बैरियर पार करने पड़ते थे। फिर भी रामभक्तों ने 30 अक्टूबर को वानरों की भांति गुम्बदों पर चढ़कर झण्डा गाड़ दिया। सरकार ने 02 नवम्बर, 1990 को भयंकर नरसंहार किया। कलकत्ता निवासी दो सगे भाइयों में से एक को मकान से खींचकर गोली मारी गई, छोटा भाई बचाव में आया तो उसे भी वहीं गोली मार दी (कोठारी बन्धुओं का बलिदान)। कितने लोगों को मारा कोई गिनती नहीं। देशभर में रोष छा गया। कारसेवक दर्शन करके ही लौटे। कई दिन तक निरन्तर सत्याग्रह चला। कारसेवकों की अस्थियों का देशभर में पूजन हुआ। 14 जनवरी, 1991 को अस्थियाँ माघ मेला के अवसर पर प्रयागराज संगम में प्रवाहित कर दी गईं। मन्दिर निर्माण का संकल्प और मजबूत हो गया। घोषणा की गई कि सरकार झुके या हटे।

विराट प्रदर्शन

04 अप्रैल, 1991 को दिल्ली के वोट क्लब पर विशाल रैली हुई। देशभर से पचीस लाख रामभक्त दिल्ली पहुँचे। यह भारत के इतिहास की विशालतम रैली कहलाई। इस रैली की विशालता को देखकर बोट क्लब पर सभाएं करना प्रतिबंधित ही कर दिया गया। रैली में सन्तों की गर्जना हो रही थी तभी सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीराम जन्मभूमि पर देश में जनादेश प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में पुनः चुनाव हुए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले पराजित हुए। श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने।

समतलीकरण
श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से राम कथाकुंज के लिए भूमि की मांग की। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने 42 एकड़ भूमि श्रीराम कथाकुंज के लिए राम जन्मभूमि न्यास को पट्टे पर दी। यह भूमि ढांचे के पूर्व व दक्षिण दिशा में थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2.77 एकड़ भूमि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अधिग्रहण की। जून, 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार जब इस उबड़-खाबड़ भूमि का समतलीकरण करा रही थी, तब ढांचे के दक्षिणी, पूर्वी कोने की जमीन से अनेक पत्थर प्राप्त हुए, जिनमें शिव पार्वती की खंडित मूर्ति, सूर्य के समान अर्ध कमल, मन्दिर के शिखर का आमलक, उत्कृष्ट नक्काशी वाले पत्थर व अन्य मूर्तियाँ थी।

सर्वदेव अनुष्ठान व नींव ढलाई
09 जुलाई, 1992 से 60 दिवसीय सर्वदेव अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। जन्मभूमि के ठीक सामने शिलान्यास स्थल से भावी मंदिर की नींव के चबूतरे की ढलाई भी प्रारंभ हुई। 15 दिनों तक ढलाई का काम चला। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संतों से कुछ समय मांगा और नींव ढलाई का काम बन्द करने का निवेदन किया। संतों ने प्रधानमंत्री की बात मान ली और कुछ दूरी पर बनने वाले शेषावतार मंदिर की नींव के निर्माण के काम में लग गए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की जिस नींव की ढलाई हुई वह त्।थ्ज् है। यह नींव 290 फीट लम्बी, 155 फीट चैडी और 2-2 फीट मोटी एक-के-ऊपर-एक तीन परत ढलाई करके कुल 6 फीट मोटी बनेगी।

पादुका पूजन
नंदीग्राम में भरत जी ने 14 वर्ष वनवासी रूप में रहकर अयोध्या का शासन भगवान की पादुकाओं के माध्यम से चलाया था, इसी स्थान पर 26 सितम्बर, 1992 को श्रीराम पादुकाओं का पूजन हुआ। अक्टूबर मास में देश के गांव-गांव में इन पादुकाओं के पूजन द्वारा जन जागरण हुआ। रामभक्तों ने मन्दिर निर्माण का संकल्प लिया।

द्वितीय कारसेवा
दिल्ली में 30 अक्टूबर, 1992 को सन्त पुनः इकट्ठे हुए। यह पांचवीं धर्मसंसद थी। सन्तों ने फिर घोषणा की कि गीता जयन्ती (6 दिसम्बर, 1992) से कारसेवा पुनः प्रारम्भ करेंगे। सन्तों के आवाहन पर लाखों रामभक्त अयोध्या पहुँच गए। निर्धारित तिथि व समय पर रामभक्तों का रोष फूट पड़ा, जो ढांचे को समूल नष्ट करके ही शान्त हुआ।

ढांचे से प्राप्त शिलालेख
6 दिसम्बर, 1992 को जब ढांचा गिर रहा था तब उसकी दीवारों से शिलालेख प्राप्त हुआ। विशेषज्ञों ने पढ़कर बताया कि यह शिलालेख 1154 ई0 का संस्कृत में लिखा है, इसमें 20 पंक्तियाँ हैं। ऊँ नमः शिवाय से यह शिलालेख प्रारम्भ होता है। विष्णुहरि के स्वर्ण कलशयुक्त मन्दिर का इसमें वर्णन है। अयोध्या के सौन्दर्य का वर्णन है। दशानन के मान-मर्दन करने वाले का वर्णन है। ये समस्त पुरातात्त्विक साक्ष्य उस स्थान पर कभी खड़े रहे भव्य एवं विशाल मन्दिर के अस्तित्व को ही सिद्ध करते हैं।


संविधान निर्माताओं की दृष्टि में राम
भारतीयों के लिए तो राम आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। संविधान निर्माताओं ने भी जब संविधान की प्रथम प्रति का प्रकाशन किया तब भारत की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक प्राचीनता को दर्शाया है। संविधान की इस प्रति में तीसरे नम्बर का चित्र प्रभु श्रीराम, माता जानकी व लक्ष्मण जी का उस समय का है, जब वे लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या को वापस आ रहे हैं। संविधान निर्मात्री सभा में सभी मत-मतान्तरों के लोग थे, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। आखिर सबकी सहमति से ही वह चित्र छपा होगा। इसी संविधान में वैदिक काल के आश्रम (गुरुकुल), युद्ध के मैदान में विषादयुक्त अर्जुन को प्रेरणा देते हुए भगवान श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों के चित्र संविधान निर्माताओं ने रखे हैं। अतः ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान की रक्षा करना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है।

हस्ताक्षर अभियान
वर्ष 1993 में दस करोड़ नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया था, जिसमें एक पंक्ति का संकल्प था कि ‘‘आज जिस स्थान पर रामलला विराजमान है, वह स्थान ही श्रीराम जन्मभूमि है, हमारी आस्था का प्रतीक है और वहाँ एक भव्य मन्दिर का निर्माण करेंगे।’’ सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति एक सतत प्रक्रिया श्रीराम जन्मभूमि को प्राप्त करने का यह अभियान ठीक वैसा ही है जैसा आजादी के बाद देश के गृहमंत्री सरदार पटेल ने देश से गुलामी के चिन्हों को हटाने के लिए संकल्प लिया था और आक्रमणकारी महमूद गजनी द्वारा तोड़े गए भगवान सोमनाथ के मन्दिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। सोमनाथ मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा के समय तो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद जी स्वयं उपस्थित रहे। भारत सरकार ने 1947 के बाद देश के पार्कों, चैराहों से विक्टोरिया की मूर्तियाँ हटाई। सड़कों के नाम बदले। दिल्ली का इर्विन होस्पिटल जयप्रकाश नारायण अस्पताल बना। विलिंग्टन होस्पिटल राम मनोहर लोहिया अस्पताल कहलाने लगा। मिन्टो ब्रिज को शिवाजी ब्रिज कहने लगे। मद्रास, कलकत्ता, बाॅम्बे के नाम बदल कर चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई कर दिए, क्योंकि ये सब गुलामी की याद दिलाते थे।

अस्थायी मन्दिर का निर्माण
6 दिसम्बर, 1992 को ढांचा ढह जाने के बाद तत्काल बीच वाले गुम्बद के स्थान पर ही भगवान का सिंहासन और ढांचे के नीचे परंपरा से रखा चला आ रहा विग्रह सिंहासन पर स्थापित कर पूजा प्रारंभ कर दी। हजारों भक्तों ने रात और दिन लगभग 36 घंटे मेहनत करके बिना औजारों के केवल हाथों से उस स्थान के चार कोनों पर चार बल्लियाँ खड़ी करके कपड़े लगा दिए, 5-5 फीट ऊँची, 25 फीट लम्बी, 25 फीट चैड़ी ईंटों की दीवार खड़ी कर दी और बन गया मन्दिर। आज भी इसी स्थान पर पूजा हो रही है, जिसे अब भव्य रूप देना है।

न्यायालय द्वारा दर्शन की पुनः अनुमति
08 दिसम्बर 1992 अतिप्रातः सम्पूर्ण अयोध्या में कफ्र्यू लग गया। परिसर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में चला गया। परन्तु केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान भगवान् की पूजा करते रहे। हरिशंकर जैन नाम के एक वकील ने उच्च न्यायालय में गुहार की, कि भगवान् भूखे हैं। राग, भोग, पूजन की अनुमति दी जाए। 01 जनवरी, 1993 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन-पूजन की अनुमति प्रदान की। अधिग्रहण एवं दर्शन की पीड़ादायी प्रशासनिक व्यवस्था 07 जनवरी 1993 को भारत सरकार ने ढांचे वाले स्थान को चारों ओर से घेरकर लगभग 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इस भूमि के चारों ओर लोहे के पाईपों की ऊँची-ऊँची दोहरी दीवारें खड़ी कर दी गईं। भगवान् तक पहंुचने के लिए बहुत संकरा गलियारा बनाया, दर्शन करने जानेवालों की सघन तलाशी की जाने लगी। जूते पहनकर ही दर्शन करने पड़ते हैं। आधा मिनट भी ठहर नहीं सकते। वर्षा, शीत, धूप से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इन कठिनाइयों के कारण अतिवृद्ध भक्त दर्शन करने जा ही नहीं सकते। अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद नहीं ले जा सकते। जो प्रसाद शासन ने स्वीकार किया है वही लेकर अन्दर जाना पड़ता है। दर्शन का समय ऐसा है मानो सरकारी दफ्तर हो। दर्शन की यह अवस्था अत्यन्त पीड़ादायी है। इस अवस्था में परिवर्तन लाना है।

भावी मंदिर की कार्यशाला
श्रीराम जन्मभूमि पर बनने वाला मन्दिर तो केवल पत्थरों से बनेगा। सीमेंट, कंक्रीट से नहीं। मंदिर में लोहा नहीं लगेगा। नींव में भी नहीं। मन्दिर दो मंजिला होगा। भूतल पर रामलला और प्रथम तल पर राम दरबार होगा। सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मण्डप, गर्भगृह और परिक्रमा मन्दिर के अंग हैं। 270 फीट लम्बा, 135 फीट चैड़ा तथा 125 फीट ऊँचा शिखर है। 10 फीट चैड़ा परिक्रमा मार्ग है। 106 खंभे हैं। 6 फीट मोटी पत्थरों की दीवारें लगेंगी। दरवाजों की चौखटें सफेद संगमरमर पत्थर की होंगी।
1993 से मन्दिर निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई। मंदिर में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी के लिए अयोध्या, राजस्थान के पिंडवाड़ा व मकराना में कार्यशालाएं प्रारम्भ हुईं। अब तक मन्दिर के फर्श पर लगने वाला सम्पूर्ण पत्थर तैयार किया जा चुका है। भूतल पर लगने वाले 16.6 फीट के 108 खम्भे तैयार हो चुके हैं। रंग मण्डप एवं गर्भगृह की दीवारों तथा भूतल पर लगने वाली संगमरमर की चैखटों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। खम्भों के ऊपर रखे जाने वाले पत्थर के 185 बीमों में 150 बीम तैयार हैं। मन्दिर में लगने वाले सम्पूर्ण पत्थरों का 60 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है।
हम समझ लें कि श्रीराम जन्मभूमि सम्पत्ति नहीं है। हिन्दुओं के लिए श्रीराम जन्मभूमि आस्था है। भगवान की जन्मभूमि स्वयं में देवता है, तीर्थ है व धाम है। रामभक्त इस धरती को मत्था टेकते हैं। यह विवाद सम्पत्ति का विवाद ही नहीं है। इस कारण यह अदालत का विषय नहीं है। अदालत आस्थाओं पर फैसले नहीं देती।

अदालती प्रक्रिया
श्रीराम जन्मभूमि के लिए पहला मुकदमा हिन्दु की ओर से जिला अदालत में जनवरी, 1950 में दायर हुआ। दूसरा मुकदमा रामानन्द सम्प्रदाय के निर्माेही अखाड़ा की ओर से 1959 में दायर हुआ। सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से तो दिसम्बर, 1961 में मुकदमा दायर हुआ। 40 साल तक फैजाबाद की जिला अदालत में ये मुकदमे ऐसे ही पड़े रहे। वर्ष 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकीनन्दन अग्रवाल (अब स्वर्गीय) ने स्वयं रामलला और राम जन्मस्थान को वादी बनाते हुए अदालत में वाद दायर कर दिया, मुकदमा स्वीकार हो गया। सभी मुकदमे एक ही स्थान के लिए है अतः सबको एक साथ जोड़ने और एक साथ सुनवाई का आदेश भी हो गया। विषय की नाजुकता को समझते हुए सभी मुकदमे जिला अदालत से उठाकर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को दे दिए गए। दो हिन्दू और एक मुस्लिम न्यायाधीश की पूर्ण पीठ बनी। इस पीठ के समक्ष 20 साल से इन मुकदमों की सुनवाई हो रही है। पीठ का 12 बार पुनर्गठन हो चुका है परन्तु अभी प्रक्रिया अधूरी है।

महामहिम राष्ट्रपति का प्रश्न व उत्खनन से प्राप्त अवशेष
भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने ढांचा गिर जाने के बाद वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत अपना एक प्रश्न प्रस्तुत किया और उसका उत्तर चाहा। प्रश्न था कि ‘‘क्या ढांचे वाले स्थान पर 1528 ईसवी के पहले कोई हिन्दू मंदिर था ?’’ सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न के उत्तर का दायित्व उच्च न्यायालय की अदालती प्रक्रिया पर डाल दिया। उच्च न्यायालय को इस प्रश्न का उत्तर खोजना था।
यदि 1528 ई0 में मन्दिर तोड़ा गया तो उसके अवशेष जमीन में जरूर दबे होंगे, यह खोजने के लिए उच्च न्यायालय ने स्वयं प्रेरणा से 2003 ई0 में राडार तरंगों से जन्मभूमि के नीचे की फोटोग्राफी कराई। फोटो विशेषज्ञ कनाडा से आए, उन्होंने अपने निष्कर्ष में लिखा कि किसी भवन के अवशेष दूर-दूर तक दिखते हैं। रिपोर्ट की पुष्टि के लिए खुदाई का आदेश हुआ। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने खुदाई की। खुदाई की रिपोर्ट फोटोग्राफी रिपोर्ट से मेल खा गयी। खुदाई में 27 दीवारें, दीवारों में लगे नक्काशीदार पत्थर, प्लास्टर, चार फर्श, दो पंक्तियों में बावन स्थानों पर खम्भों के नीचे की नींव की रचना मिली। एक शिव मंदिर प्राप्त हुआ। उत्खनन करने वाले विशेषज्ञों ने लिखा कि यहां उत्तरभारतीय शैली का कोई मंदिर कभी अवश्य रहा होगा। सभी तथ्य आज अदालत के रिकार्ड पर मौजूद हैं। पर उच्च न्यायालय का क्या फैसला आएगा ?कब आएगा ?यह यक्ष प्रश्न हमारे सामने मुँह बाए खड़ा है। न्यायालय कब और क्या निर्णय करेगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अदालतों के निर्णयों के क्रियान्वयन का नैतिक बल सरकार के पास होगा या नहीं, यह कहना बहुत कठिन है। लेकिन यह तय है कि जागरुक और स्वाभिमानी समाज अपने सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है।

वार्ताओं का इतिहास
आज अनेक लोग वार्ता की बात करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि वार्ताएं भी हुई हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गृहमंत्री बूटा सिंह वार्ता कराया करते थे, हर मीटिंग में वार्ता के मुद्दे ही बदल जाते थे। स्व0 विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक वार्तालाप का दिन शुक्रवार था, मुस्लिम पक्ष के लोग दोपहर की नमाज के समय नमाज पढ़ने चले गए, वापस लौटे तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने खड़े होकर अपना आंचल फैलाकर कहा कि ‘‘मैं आपसे श्रीराम जन्मभूमि की भीख मांगता हूँ’’, नमाज के बाद जकात (दान) होती है, आप मुझे जकात में दे दीजिए। वहाँ बैठे मुस्लिम पक्ष से जवाब आया कि ‘यह कोई माचिस की डिब्बी है’ जो दे दें। एक बार सैयद शहाबुद्दीन साहब ने स्वयं कहा था कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी मंदिर को तोड़कर यह स्थान बना है, तो हम इसे छोड़ देंगे। अगली बैठक में शहाबुद्दीन साहब अपनी बात से पलट गए। श्री चन्द्रशेखर साहब जब प्रधानमंत्री थे तब भी वार्ताएं हुईं। दोनों पक्षों ने अपने साक्ष्य लिखित रूप में गृह राज्यमंत्री को दिए। साक्ष्यों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साक्ष्यों के उत्तर/आपत्तियाँ दी। निर्णय हुआ कि दोनों पक्षों के विद्वान आमने-सामने बैठकर प्रस्तुत साक्ष्यों पर वार्तालाप करेंगे। 10 जनवरी, 1991 का दिनांक विद्वानों के मिलने के लिए तय हुआ परन्तु मुस्लिम पक्ष के राजस्व और कानूनी विशेषज्ञ मीटिंग में आए ही नहीं। पुनः 25 जनवरी, 1991 को गुजरात भवन में मीटिंग निर्धारित की गई। मुंिस्लम पक्ष का कोई भी विशेषज्ञ नहीं पहुँचा। मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति को अपमानजनक समझते हुए वार्तालाप का दौर यहीं समाप्त हो गया। अनुभव यह आया कि वे वार्तालाप से भागते हैं या हर बार पैंतरा बदलते हैं। अब वार्ता कहाँ से शुरू होगी? वार्तालाप में लेन-देन भी होता है। भारत में निवास करने वाले वर्तमान मुस्लिम समाज का बाबर से कोई रक्त सम्बन्ध नहीं है। बाबर कोई धार्मिक पुरुष नहीं था, वह मात्र आक्रमणकारी था। अतः मुस्लिम पक्ष श्रीराम जन्मभूमि से अपना वाद वापस ले और यह स्थान हिन्दू समाज को सौंप दे। हिन्दू समाज बदले में उन्हें अपनी आत्मीयता और सद्भाव देगा, जो अन्य किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। एकमेव मार्ग है कि सोमनाथ मंदिर निर्माण की तर्ज पर संसद कानून बनाए और श्रीराम जन्मभूमि हिन्दू समाज को सौंप दे। इसी मार्ग से 1528 के अपमान का परिमार्जन माना जाएगा।


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श्रीराम जन्मभूमि का न्यायायिक पहलू



 श्रीराम जन्म भूमि प्रस्तावित मंदिर
वैसे तो सम्पूर्ण अयोध्या नगरी मन्दिरों की ही नगरी है, हजारों मन्दिर हैं, लगभग सभी मन्दिर प्रभु राम को समर्पित हैं या भगवान राम की जीवनलीलाओं से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में एक रामकोट नामक मोहल्ला है जिसमें चारदीवारी (Boundary wall) से घिरा एक स्थान था, जो उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 130 फीट लम्बा तथा पूरब पश्चिम दिशा में 90 फीट चैड़ा था। इस परिसर में चारदीवारी के अन्दर ही उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग बीचोबीच में एक दीवार थी। इस दीवार में एक लोहे का दरवाजा लगा रहता था। दरवाजे पर ताला भी लगा रहता था, जो परिसर को दो भागों में बांट देती थी। दीवार के पश्चिम वाला भाग भीतरी आंगन (Inner courtyard) तथा दीवार के पूरब वाला भाग बाहरी आंगन (Outer courtyard) कहलाता था। भीतरी आंगन में तीन गुम्बदों वाला एक ढांचा था, जो दूर से देखने पर मस्जिद जैसा लगता था। मुस्लिम समाज इसी ढांचे को बाबरी मस्जिद कहता था, इसके विपरीत हिन्दू समाज इस सम्पूर्ण परिसर को भगवान राम की जन्मभूमि मानता था। मस्जिद जैसा दिखने वाले इस ढांचे के साथ अजान देने के लिए कोई मीनार तथा हाथ-पैर साफ करने अर्थात वजू करने के लिए पानी का कोई प्रबन्ध नहीं था। परिसर के बाहरी आंगन में एक छोटा सा चबुतरा था, जो संभवतः 20 फीट लम्बा और 15 फीट चैड़ा था तथा 5 फीट ऊँचा था। इस पर भगवान राम का विग्रह रखा रहता था। हिन्दू समाज इसकी पूजा करता था। यह चबुतरा 'रामचबुतरा' कहलाता था। भगवान के विग्रह की हवा, वर्षा, धूप आदि से रक्षा के लिए इस पर एक छप्पर या टीन की झोपड़ीनुमा छाया रहती थी। इस रामचबुतरे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और ऐसा कहते हैं कि यह अकबर के शासनकाल से चला आ रहा है। समस्त विवाद तीन गुम्बदों वाले ढांचे पर था। हिन्दू मानता था कि यह सम्पूर्ण परिसर भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ कभी एक बड़ा मन्दिर था, जिसे 1528 ई0 में मुस्लिम आक्रमणकारी बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीरबाकी ने तोड़ा और उसी के मलबे का प्रयोग करके मस्जिद जैसा दिखने वाला यह ढांचा बनाया। हिन्दू समाज का प्रतिकार बहुत जबरदस्त था, इसी कारण वहाँ मीनार व वजू करने का स्थान नहीं बनाया जा सका। इस भीतरी आंगन वाले परिसर को प्राप्त करने के लिए हिन्दू निरन्तर लड़ता रहा।
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1947 ई0 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अयोध्या के वैरागी साधुओं और जनता में इस स्थान को प्राप्त करने की ललक और बढ़ गई। दिनांक 22 दिसम्बर, 1949 की अर्ध रात्रि में 50-60 युवकों और साधुओं की टोली रामचबुतरे और ढांचे के बीच की दीवार को फांद कर भीतरी आंगन में घुस गए और तीन गुम्बदों वाले ढाँचे के बीच वाले गुम्बद में भगवान का विग्रह रखकर कीर्तन करने लगे। अयोध्या में शोर मच गया कि जन्मभूमि में रात को भगवान प्रकट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही माता प्रसाद की मौखिक सूचना के आधार पर 23 दिसम्बर, 1949 की प्रातःकाल अयोध्या पुलिस स्टेशन में रात्रि को घटी इस घटना की FIR (प्रथम सूचना रपट) लिखाई गई। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अयोध्या का कोई भी स्थानीय मुस्लिम थाने में अपनी आपत्ति/शिकायत/एफ. आई. आर. लिखाने नहीं पहुँचा। उस समय फैजाबाद के जिलाधिकारी श्री के. के. नायर (आई.सी.एस., मूल केरल निवासी) थे।
अयोध्या श्री राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा


भगवान के प्राकट्य के बाद अयोध्या-फैजाबाद के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्री मार्कण्डेय सिंह ने स्वयं प्रेरणा से (Suo-moto)भीतरी आंगन वाले परिसर को 29 दिसम्बर, 1949 को अपने एक आदेश द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत कुर्क कर लिया। परन्तु अपने आदेश में किसी हिन्दू या मुसलमान का नामोेल्लेख नहीं किया अपितु लिखा कि अयोध्या के मोहल्ला रामकोट में बाबरी मस्जिद/राम जन्मभूमि में पूजा तथा मालिकाना हक पर विवाद है। यह विषय अत्यन्त नाजुक और गम्भीर है अतः मैं विवाद के निपटारे तक इस भवन के कुर्की के आदेश देता हूँ और आदेश दिया जाता है कि ''सभी सम्बंधित पक्ष भवन के अधिकार के सम्बन्ध में अपने लिखित वक्तव्य दे।'' भीतरी आंगन में स्थित तीन गुम्बदों वाले ढांचे को सिटी मजिस्ट्रेट ने नगरपालिका अध्यक्ष श्री प्रियदत्त राम के अधिकार में सौंपकर प्रियदत्त राम को रिसीवर घोषित कर दिया। यह भी आदेश दिया कि रिसीवर महोदय इस सम्पत्ति के प्रबन्ध की व्यवस्था की स्कीम प्रस्तुत करेंगे। रिसीवर बाबू प्रियदत्त राम ने बीच वाले गुम्बद के नीचे रखे भगवान रामलला की पूजा अर्चना तथा प्रबन्ध व्यवस्था की लिखित योजना प्रस्तुत की, जो स्वीकार की गई। और इस प्रकार भगवान की पूजा-अर्चना निर्बाध प्रारम्भ हो गई। 23 दिसम्बर, 1949 की प्रातःकाल से ही भक्तगण दरवाजे के बाहर कीर्तन करने बैठ गए जो 6 दिसम्बर, 1992 तक रात और दिन अखण्ड रूप से चलता रहा।
मुकदमों का विवरण
पहला मुकदमा
यह मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 2/1950) एक दर्शनार्थी भक्त गोपाल सिंह विशारद (उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जिला गोण्डा, वर्तमान जिला बलरामपुर के निवासी तथा हिन्दू महासभा, गोण्डा जिलाध्यक्ष) ने 16 जनवरी, 1950 ई. को सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में दायर किया था। गोपाल सिंह विशारद 14 जनवरी, 1950 को जब भगवान के दर्शन करने श्रीराम जन्मभूमि जा रहे थे, तब पुलिस ने उनको रोका, पुलिस अन्य दर्शनार्थियों को भी रोक रही थी। 16 जनवरी, 1950 को ही गोपाल सिंह विशारद ने जिला अदालत में अपना वाद प्रस्तुत करके अदालत से प्रार्थना की कि-''प्रतिवादीगणों के विरुद्ध स्थायी व सतत् निषेधात्मक आदेश जारी किया जाए ताकि प्रतिवादी स्थान जन्मभूमि से भगवान रामचन्द्र आदि की विराजमान मूर्तियों को उस स्थान से जहाँ वे हैं, कभी न हटावें तथा उसके प्रवेश द्वार व अन्य आने-जाने के मार्ग बन्द न करे और पूजा-दर्शन में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा न डाले।'' (An injunction restraining the defendants from removing the idols installed in the building and from closing the entrance and passage or from interfering with the Puja and Darshan.)
अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस देने केआदेश दिए, तब तक के लिए 16 जनवरी, 1950 को ही गोपाल सिंह विशारद के पक्ष में अन्तरिम आदेश जारी कर दिया। भक्तों के लिए पूजा-अर्चना चालू हो गई। सिविल जज ने ही 3 मार्च, 1951 को अपने अन्तरिम आदेश की पुष्टि कर दी। मुस्लिम समाज के कुछ लोग इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चले गए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मूथम व न्यायमूर्ति रघुवर दयाल की पीठ ने 26 अप्रैल, 1955 को अपने आदेश के द्वारा सिविल जज के आदेश को पुष्ट कर दिया। ढाँचे के अन्दर निर्बाध पूजा-अर्चना का अधिकार सुरक्षित हो गया। इसी आदेश के आधार पर आज तक रामलला की पूजा-अर्चना हो रही है। 

दूसरा मुकदमा
पहले मुकदमे के ठीक समान प्रार्थना के साथ दूसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 25/1950) अयोध्या निवासी रामानन्द सम्प्रदाय के एक साधु परमहंस रामचन्द्रदास जी महाराज (परमहंस जी के साथ प्रतिवादि भयंकर विशेषण लगाया जाता था, कालान्तर में वे श्रीराम जन्मभूमि न्यास के कार्याध्यक्ष तथा श्री पंच रामानन्दीय दिगम्बर अनी अखाड़ा के श्रीमहंत बने) ने 5 दिसम्बर, 1950 को सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में ही दायर किया और गोपाल सिंह विशारद के मुकदमे के प्रतिवादियों को इस मुकदमें में भी परमहंस जी ने प्रतिवादी बनाया। अदालत ने गोपाल सिंह विशारद को दी गई सुविधा परमहंस जी को भी प्रदान की। पहला और दूसरा अर्थात दोनों मुकदमें एक दूसरे के साथ सामूहिक सुनवाई के लिए जोड़ दिए गए। उपर्युक्त दोनों मुकदमों में सिविल जज, फैजाबाद के द्वारा 3 मार्च, 1951 को स्थायी स्थगनादेश हो जाने के पश्चात सिटी मजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई, 1953 को अपने एक आदेश के द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को बन्द कर दिया परन्तु मजिस्ट्रेट केद्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर को भगवान की दर्शन-पूजा का प्रबन्ध एवं उस ढांचे की देखभाल का अधिकार बना रहा। (विशेष नोट: परमहंस जी ने अपना यह मुकदमा वर्ष 1992 में वापस ले लिया।) 

तीसरा मुकदमा
उपर्युक्त दोनों मुकदमों में अभी कोई विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी, वे लम्बित (Pending) ही थे कि तीसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 26/1959) पंच रामानन्दी निर्मोही अखाड़ा ने अपने महंत के माध्यम से 17 दिसम्बर, 1959 को दायर किया और अपने वादपत्र में बिन्दु क्रमांक 14 में उन्होंने अदालत से राहत माँगी कि ''जन्मभूमि मन्दिर के प्रबन्धन तथा सुपुर्दगी से रिसीवर को हटाकर उपर्युक्त कार्य वादी निर्मोही अखाड़े को सौंपने के पक्ष में आदेश जारी किया जाए।''

चौथा मुकदमा
यह मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 12/1961) उत्तर प्रदेश सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से 18 दिसम्बर, 1961 को जिला अदालत, फैजाबाद में दायर करके निम्नलिखित राहत की माँग की -
  1. वादपत्र के साथ नत्थी किए गए नक्शे में ए.बी.सी.डी. अक्षरों से दिखाई गई सम्पत्ति को सार्वजनिक मस्जिद घोषित किया जाए, जिसे सामान्यतया बाबरी मस्जिद कहा जाता है तथा उसके सटी हुई भूमि को कब्रिस्तान घोषित किया जाए।
  2. यदि अदालत की राय में इसका कब्जा दिलाना सही समाधान नजर आता है तो ढांचे के भीतर रखी मूर्ति और अन्य पूजा वस्तअुों को हटाकर उसका कब्जा दिलाने का आदेश भी दिया जाए।
  3. रिसीवर को आदेश दिया जाए कि वह अनधिकृत रूप से खड़े किए गए निर्माण को हटाकर वह सम्पत्ति वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दे। (विशेष नोट: 23 फरवरी, 1996 को सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिखित आवेदन देकर कब्रिस्तान की माँग को वापस ले लिया, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।)
सिविल जज, फैजाबाद के द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 1964 को दिए गए आदेश के माध्यम से उपरोक्त चारों मुकदमें सामूहिक सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ दिए गए।

श्रीराम जन्मभूमि पर भीतरी और बाहरी आंगन के बीच की उत्तर दक्षिण दिशा वाली दीवार के दरवाजे में लगे ताले को खुलवाने के लिए रामजानकी रथों के माध्यम से जन जागरण का निर्णय सन्तों ने लिया। व्यापक जन जागरण हुआ। फैजाबाद के एक अधिवक्ता श्री उमेश चन्द पाण्डेय ने जनवरी, 1986 में सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में ताले को अवैध मानते हुए उसे हटाए जाने की मांग की। अधिवक्ता उमेश चन्द पाण्डेय ने अदालत को कहा कि शान्ति व्यवस्था के नाम पर ताला लगाया गया है जबकि ताले का शान्ति व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है। तत्कालीन जिला न्यायाधीश श्री के. एम. पाण्डेय ने तत्कालीन प्रशासन से पूछा कि ताला हटाने पर शान्ति व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है क्या ? प्रशासन का उत्तर सकारात्मक था, परिणामस्वरूप न्यायाधीश महोदय ने उसी दिन आधे घण्टे में ताला हटा देने का आदेश दिया। 1 फरवरी, 1986 को सायंकाल 4.30 बजे ताला खोल दिया गया। ताला खोले जाने के इस आदेश के विरुद्ध भी कुछ मुस्लिम व्यक्ति उच्च न्यायालय में गए। न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र सुरक्षित कर लिया और 31 जुलाई, 2010 तक उसका फैसला नहीं हुआ है। 1992 की घटना के बाद तो अब यह आवेदन ही निरर्थक हो गया है।

पाँचवां मुकदमा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने रामलला विराजमान को स्वयं वादी बनाते हुए तथा उस स्थान को देवता तुल्य मानकर वादी बनाते हुए, दोनों वादियों की ओर से 1 जुलाई, 1989 को जिला अदालत में अपना मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 236/1989) दायर किया और अपने वादपत्र के पैराग्राफ 39 में अदालत से माँग की कि-
  1. यह घोषणा की जाए कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का सम्पूर्ण परिसर श्रीरामलला विराजमान का है।
  2. प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी स्थगनादेश जारी करके कोई व्यवधान खड़ा करने से या कोई आपत्ति करने से या अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर नये मन्दिर के निर्माण में कोई बाधा खड़ी करने से रोका जाए।
भारतीय कानून में मान्य हिन्दू व्यवस्था के अन्तर्गत मन्दिर में प्रतिष्ठित विग्रह अबोध बालक , नाबालिग , जीवित जागृत माना जाता है। नाबालिग होने के कारण उसे मुकदमा लड़ने के लिए किसी संरक्षक की आवश्यकता रहती है। यह संरक्षक ही महंत/सरवराहकार आदि नामों से पुकारा जा सकता है। कानून की भाषा में इसे भी कहते हैं। उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री देवकीनन्दन अग्रवाल को ही वादी रामलला विराजमान का घोषित किया। इस प्रकार वे लखनऊ उच्च न्यायालय में रामसखा के रूप में वादी संख्या 5 की देखभाल करने लगे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1989 के द्वारा प्रथम चार मुकदमें मौलिक व सामूहिक सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित करा लिए।

5 फरवरी, 1992 को परमहंस रामचन्द्रदास जी महाराज ने अपना मुकदमा लिखित रूप में उच्च न्यायालय से वापस ले लिया।

5 फरवरी, 1992 को ही अपने आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने वादी रामलला विराजमान का मुकदमा क्रमांक 236/1989 भी अन्य मुकदमों के साथ सामूहिक सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में मंगवा लिया और इस प्रकार सामूहिक सुनवाई के लिए केवल चार मुकदमें शेष रहे। चारों मुकदमों को नये क्रमांक दिए गए-
  1. गोपाल सिंह विशारद का वाद क्रमांक 2/1950 ------- O.O.S.-1/198
  2. निर्मोही अखाड़ा का वाद क्रमांक 26/1959 --------- O.O.S.-3/1989
  3. मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद क्रमांक 12/1961 ---- O.O.S.-4/1989
  4. वादी रामलला विराजमान का वाद क्रमांक 236/1989 --- O.O.S.-5/1989 (O.O.S. means - Other Original Suit)
चारों मुकदमों के सामूहिक सुनवाई की पूर्व में दिए गए आदेश की पुष्टि 7 मई, 1992 को पुनः एक आदेश के द्वारा कर दी। साथ ही साथ यह भी घोषित किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा Leading case माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने 12 सितम्बर, 1996 को आदेश दिया कि किसी भी वादी अथवा प्रतिवादी द्वारा किसी भी वाद में जो भी दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, वे सभी वादी अथवा प्रतिवादियों पर लागू होंगे तथा उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

6 दिसम्बर, 1992 की घटना से हम सब परिचित हैं। घटना के पश्चात अयोध्या नगर में कफ्र्यू लग गया। पुजारी तथा जनता द्वारा भगवान के दर्शन-पूजन बन्द हो गए। इस अवस्था में लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन ने भगवान की रूकी हुई पूजा-अर्चना-भोग को पुनः प्रारम्भ किए जाने की मांग के साथ अपना प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। न्यायमूर्ति हरिनाथ तिलहरी ने 01 जनवरी, 1993 को भगवान के राग-भोग, पूजा-अर्चना का आदेश कर दिया। आदेश में कहा गया कि ''भगवान के दर्शन ठीक से हो सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ आँधी, तूफान, वर्षा, शीत व हवा से भगवान की रक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।'' इस आदेश के बाद पूजा-अर्चना पनुः प्रारम्भ हो गई, जो आज तक जारी है। प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करते हैं। मेला काल में यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण एवं राष्ट्रपति महोदय का विशेष प्रश्न
27 दिसम्बर, 1992 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा निर्णय लिया कि श्रीराम जन्मभूमि के भीतरी एवं बाहरी आंगन सहित इसके चारों ओर की लगभग 70 एकड़ भूमि को एक अध्यादेश द्वारा अधिग्रहीत किया जाएगा और साथ ही साथ संविधान की धारा 143ए के अन्तर्गत तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक प्रश्न- ''कि क्या विवादित स्थल पर 1528 ई0 के पहले कोई हिन्दू मन्दिर था, जिसे गिराकर तथाकथित विवादित ढाँचा खड़ा किया गया ?'' पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ली जाएगी। 7 जनवरी, 1993 को अध्यादेश जारी हुआ और सरकार ने अपने पर्वू निर्णय केअनुसार समस्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया। भूमि अधिग्रहण एवं राष्ट्रपति महोदय डाॅ0 शंकरदयाल शर्मा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की धारा 143ए के अन्तर्गत भेजे गए प्रश्न के कारण विवादित परिसर से सम्बंधित चारों वाद स्वतः समाप्त हो गए। इस अधिग्रहण अध्यादेश ने 3 अप्रैल, 1993 को संसदीय कानून (एक्ट नं0 33/1993) का स्वरूप ले लिया।

अधिग्रहण अध्यादेश और राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न की वैधानिकता पर आपत्ति उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर हुईं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री वैंकटचलैया जी की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति जी. एन. रे, न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी तथा न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा की पीठ बनी। इस पीठ में भारत सरकार द्वारा किए गए अधिग्रहण अध्यादेश तथा राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक सुनवाई हुई।

भारत सरकार ने अधिग्रहण का उद्देश्य संसद में गृहमंत्री के माध्यम से 9 मार्च, 1993 को प्रस्तुत किया था। अधिग्रहण का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया, वह निम्न प्रकार है -
अधिग्रहण के उद्देश्यों और कारणों का कथन

अयोध्या में भूतपूर्व राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद संरचना के सम्बन्ध में चिरकालीन विवाद रहा है। जिसके कारण समय-समय पर साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा हुई और अन्ततः 6 दिसम्बर, 1992 को विवादास्पद संरचना का विनाश हुआ। इसके पश्चात ही व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा हुई जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में मृत्यु, क्षति और सम्पत्ति का विनाश हुआ। इस प्रकार उक्त विवाद ने देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य को प्रभावित किया। चूंकि भारत के लोगों के बीच साम्प्रदायिक सामंजस्य और सामान्य भ्रातृत्व की भावना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि ऐसा कम्पलेक्स स्थापित करने के लिए, जिसे योजनाबद्ध रीति से स्थापित किया जा सके और जहाँ एक राम मन्दिर, एक मस्जिद, तीर्थ यात्रियों के लिए सुख-सुविधाएं, एक पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य समुचित सुविधाएं स्थापित की जा सकें, विवादास्पद संरचना स्थल और उससे संलग्न समुचित भूमि का अर्जन किया जाए। एस. बी. चैहान नई दिल्ली 9 मार्च, 1993

भारत सरकार ने फरवरी, 1993 में श्वेत पत्र भी जारी किया और इसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्वेत पत्र के अध्याय 2 पृष्ठ 14 पर लिखित पैराग्राफ 2.3 नीचे लिखे अनुसार है- 2.3 ''इस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए की गई बातचीत के दौरान जो एक मुद्दा उभर कर सामने आया वह यह था: क्या जिस स्थान पर विवादास्पद ढांचा है वहाँ पर एक हिन्दू मन्दिर था और क्या इसे मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर के आदेशों पर ढहा दिया गया था। मुस्लिम संगठनों और कुछ प्रमुख इतिहासकारों की ओर से यह कहा गया था कि इन दोनों मन्तव्यों में से किसी के भी पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है। कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा यह भी कहा गया था कि यदि ये मन्तव्य सिद्ध हो जाते हैं तो मुस्लिम स्वेच्छापूर्वक इस विवादास्पद पूजा स्थल को हिन्दुओं को सौंप देंगे। स्वाभाविक है कि विश्व हिन्दू परिषद और आॅल इण्डिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच बातचीत में यह एक केन्द्रीय मुद्दा बन गया।''

राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान की धारा 143ए के अन्तर्गत पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में भारत सरकार का विचार एवं उद्देश्य और अधिक स्पष्ट किए जाने की मांग सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भारत सरकार से की। भारत सरकार के तत्कालीन साॅलिसीटर जनरल श्री दीपांकर पी. गुप्ता ने दिनांक 14 सितम्बर, 1994 को भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए अपना लिखित वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। वक्तव्य का अन्तिम पैराग्राफ क्रमांक 5 निम्न प्रकार है - भारत सरकार के तत्कालीन साॅलिसीटर जनरल दीपांकर पी. गुप्ता के लिखित वक्तव्य (14 सितम्बर, 1994) के अन्तिम पैराग्राफ का हिन्दी सारांश ''यदि वार्तालाप से समाधान के प्रयास सफल नहीं होते हैं तो भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के आधार पर समाधान लागू करने के लिए वचनबद्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार की कार्यवाही दोनों समुदायों के प्रति एक जैसी होगी। यदि न्यायालय को प्रस्तुत किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होता है अर्थात ढहा दिए गए ढांचे के निर्माण के पूर्व उस स्थान पर एक हिन्दू मन्दिर/भवन था तो सरकार हिन्दू समुदाय की भावनाओं के अनुरुप कार्य करेगी। इसके विपरीत यदि प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है अर्थात वहाँ पहले कोई हिन्दू मन्दिर/भवन नहीं था तो भारत सरकार मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के अनुरुप व्यवहार करेगी।''

लगभग बीस महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न तथा भारत सरकार द्वारा किए गए अधिग्रहण की वैधानिकता पर सुनवाई हुई। 24 अक्टूबर, 1994 को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। निर्णय बहुमत और अल्पमत में बंट गया। बहुमत का निर्णय न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा द्वारा सुनाया गया। जिसके पक्ष में मुख्य न्यायाधीश वैंकटचलैया तथा न्यायमूर्ति जी. एन. रे रहे। इसके विपरीत अल्पमत का निर्णय न्यायमूर्ति भरुचा द्वारा सुनाया गया। जिसके पक्ष में न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी रहे।

यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ''इस्माइल फारूखी बनाम भारत सरकार व अन्य'' (1994) 6 SCC के नाम से जाना जाता है तथा प्रकाशित हो चुका है। बहुमत का निर्णय 98 पृष्ठों में था तथा अल्पमत का निर्णय 42 पृष्ठों में था। दोनों ही निर्णयों में न्यायाधीशों ने, भारत सरकार द्वारा किए गए अधिग्रहण का उद्देश्य व कारण तथा श्वेत पत्र में मुस्लिमों के वचन तथा सोलिसीटर जनरल दीपांकर पी. गुप्ता द्वारा सरकार की ओर से दिए गए लिखित वक्तव्य को, अपनी भूमिका में ज्यों का त्यों लिखा।

अल्पमत निर्णय में भारत सरकार द्वारा किए गए अधिग्रहण को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न को अनुत्तरित वापस करते हुए कहा कि ''अधिग्रहण कानून एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय का यह प्रश्न एक समुदाय विशेष के पक्ष में तथा दूसरे के विपक्ष में है और इस प्रकार यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है और असंवैधानिक है तथा यह प्रश्न कोई संवैधानिक उद्देश्य पूरा नहीं करता।''

सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के तीन न्यायाधीशों द्वारा 24 अक्टूबर, 1994 को सामूहिक रूप से सुनाए गए बहुमत के निर्णय 1994(6) एस. सी. सी. का सारांश-
  1. अधिग्रहण कानून की धारा 4(3) को असंवैधानिक व अमान्य घोषित करते हैं। इस धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान था कि अधिग्रहीत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विवादित सम्पदा से सम्बंधित किसी भी न्यायालय में चलने वाले सभी प्रकार के वाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
  2. धारा 4(3) को छोड़कर अधिग्रहण कानून की शेष सभी धाराओं को मान्य करते हुए उसे दी गई चुनौतियों को निरस्त किया जाता है।
  3. भारतवर्ष में लागू कानून के अन्तर्गत जो स्थान मन्दिर, गुरूद्वारा या अन्य किसी उपासना स्थल को प्राप्त है, ठीक उसी के बराबर और वसैी ही अधिकार भारत में चलने वाले मुस्लिम कानून के अन्तर्गत मस्जिद को है, उससे अधिक कदापि नहीं। अधिग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में अन्य पूजा स्थलों की तुलना में मस्जिद को किसी विशेष रियायत की सुविधा प्राप्त नहीं है। मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ तक कि खुले में भी।
  4. विवादित परिसर (सामान्य रूप से जहाँ राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा खड़ा था) से सम्बंधित सभी प्रकार के वाद अपने अन्तरिम आदेशों केसहित न्यायिक निपटारे के लिए पुनर्जीवित किए जाते हैं परन्तु सभी अन्तरिम आदेश अधिग्रहण कानून की धारा 7 के प्रकाश में संशोधित हो जाएंगे।
  5. विवादित परिसर के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की भूमिका संवैधानिक रिसीवर के दायित्व तक ही सीमित है। सरकार का कर्तव्य होगा कि वह अधिग्रहण कानून की धारा 7(2) के अनुसार उस स्थान की व्यवस्था और प्रशासन के साथ-साथ 7 जनवरी, 1993 वाली यथास्थिति भी बनाए रखे। सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि न्यायिक फैसला होने के पश्चात फैसले के अनुसार अधिग्रहण कानून की धारा 6 के अन्तर्गत विवादित परिसर सम्बंधित पक्ष को सौंप दे।
  6. कोई नया अन्तरिम आदेश देने का न्यायालय का अधिकार अधिग्रहण कानून की धारा 7 की परिधि से बाहर के क्षेत्र तक के लिए ही सीमित होगा, विवादित परिसर के लिए नहीं।
  7. विवादित परिसर से सटी हुई आसपास की भूमि का अधिग्रहण अपने में पूर्ण है और इसका प्रबन्ध व प्रशासन भी केन्द्रीय सरकार के पास धारा 7(1) के अनुसार तभी तक रहेगा जब तक की सरकार इस सटे हुए क्षेत्र को किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति, व्यक्ति समूह या किसी न्यास के न्यासी को धारा 6 के अनुसार सौंप नहीं देती।
  8. आर्थिक क्षतिपूर्ति केवल उन्हीं भू-स्वामियों के लिए है जिनकी सम्पत्ति पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो चुकी है और उनके स्वामित्व पर कोई विवाद ही नहीं है। केन्द्रीय सरकार को विवादित परिसर का रिसीवर इस दायित्व के साथ बनाया गया है कि वह न्यायिक फैसला होने तक यह स्थान इसके मालिक को वापिस कर देगा।
  9. विवादित परिसर से सटी हुई भूमि के जिन भू-स्वामियों ने अपनी भूमि अधिग्रहण पर आपत्तियाँ उठाई हैं वह इस समय विचारणीय नहीं हैं। यह निर्णय हो जाने के बाद कि विवाद के निपटारे के लिए ठीक-ठीक कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, शेष बची हुई अतिरिक्त भूमि उनके भू-स्वामियों को लौटा दी जाए।
  10. विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक भूखण्ड का ठीक-ठीक निर्धारण हो जाने के बाद शेष बची हुई भूमि को लगातार केन्द्रीय सरकार यदि अपने अधिकार में दबाकर रखती है तो उन-उन क्षेत्रों के भू-स्वामियों को अदालत में दी गई चुनौती याचिकाओं के नवीनीकरण की छूट होगी।
  11. महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 143(1) के अन्तर्गत भेजे गए प्रश्न को हम अनावश्यक मानते हुए सम्मानपूर्वक राय देने से इन्कार करते हैं और वापस करते हैं।

मुकदमों का पुनर्जीवन व वापसी
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के बहुमत के निर्णय के परिणामस्वरूप विवादित श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद परिसर से सम्बंधित चारों वाद, जो अधिग्रहण के कारण स्वतः समाप्त हो गए थे, फिर से पुनर्जीवित हो गए और वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को भेज दिए गए। लखनऊ पीठ में इन मुकदमों की सुनवाई के लिए पहले से ही तीन न्यायाधीशों की पूर्णपीठ बनी हुई थी।

ढांचा न रहने के तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में सभी पक्षकारों (वादी एवं प्रतिवादी) को अपने वाद में तथा मांगी गई प्रार्थना में संशोधन की छूट दी गई। संशोधन हुए भी, जैसे- सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की अपनी मांग को वापस ले लिया आदि। सभी वादों में पूर्व में निर्धारित हो चुके वाद बिन्दुओं में भी संशोधन हुए। गवाहों के मौखिक बयान एवं दूसरे पक्ष के वकीलों द्वारा प्रश्नोत्तर प्रारम्भ हुआ। सभी पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत किए। लगभग सभी पक्षों की ओर से अनुमानित 80 गवाह प्रस्तुत हुए। गवाहों में पुरातत्ववेत्ता, लिपिशास्त्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, मुस्लिम शासनकाल के जानकार इतिहासकार, ब्रिटिश शासनकाल के जानकार इतिहासकार, भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के विशेषज्ञ तथा तथ्यों के जानकार आदि सभी प्रकार के गवाह थे। गवाहियाँ लगभग 2006 ई0 के प्रारम्भ तक चलती रहीं।

इसी बीच मई, 2002 में उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के तीनों न्यायाधीशों ने अयोध्या में विवादित परिसर और उसके आसपास का स्वयं जाकर निरीक्षण किया। तीनों न्यायाधीश भीषण गर्मी में लगभग दो घण्टे तक परिसर में घूमते रहे। अनेक प्रश्न उन्होंने जिला प्रशासन को लिखकर भेजे थे। विवादित परिसर में घूमते समय अपने सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने जिला प्रशासन से मौखिक रूप में प्राप्त किया। अपने इस निरीक्षण पर उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखी अथवा नहीं लिखी, यह ज्ञात नहीं हुआ। यदि न्यायमूर्तिगण अपने निरीक्षण पर कोई रिपोर्ट लिखते तो उसकी प्रतिलिपि सभी पक्षों को अवश्य मिलती। किसी पक्ष को कोई प्रति नहीं मिली, इसका यही अर्थ है कि उन्होंने निरीक्षण तो किया परन्तु अपने निरीक्षण पर कोई लिखित टिप्पणी अपने रिकार्ड में नहीं रखी।

1 अगस्त, 2002 को उच्च न्यायालय की पीठ ने एक अन्तरिम आदेश जारी कर सभी पक्षकारों से उनके सुझाव/विचार लिखित रूप में 15 दिन में मांगे। आदेश के प्रमुख अंश- 
  1. सभी वादों में मौलिक वाद बिन्दु यह है कि क्या प्रश्नगत स्थान पर पहले कभी कोई हिन्दू मन्दिर अथवा हिन्दू धार्मिक भवन खड़ा था, जिसे तोड़कर उस स्थान पर तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाई गई ?
  2. अदालत ने अपने अन्तरिम आदेश में लिखा कि इसी प्रकार का वाद बिन्दु सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद ओ.ओ.एस.-4/1989 तथा रामलला विराजमान के वाद ओ.ओ.एस.- 5/1989 में भी बना है तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए न्यायालय के पास ऐसा ही प्रश्न भेजा था।
  3. पुरातत्व विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देने में सहायक हो सकता है। वर्तमानकाल में पुरातत्व विज्ञान उत्खनन के माध्यम से भूतकाल का इतिहास बारीकी से बता सकता है।
  4. यदि विवादित स्थल पर कभी कोई मन्दिर या धार्मिक भवन रहा होगा तब उत्खनन के माध्यम से उसकी नींव खोजी जा सकती है।
  5. उन्होंने यह भी लिखा कि उत्खनन के पूर्व हम पुरातत्व विभाग के माध्यम से राडार तरंगों द्वारा भूमि के नीचे की फोटोग्राफी  कराएंगे।
उपर्युक्त अन्तरिम आदेश पर सभी पक्षों ने अपने विचार/सझुाव लिखित रूप मंे दिए। अन्ततः न्यायपीठ ने राडार सर्वे का आदेश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राडार सर्वे का यह कार्य ''तोजो विकास इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड'' को सौंपा। यह सर्वे 30 दिसम्बर, 2002 से 17 जनवरी, 2003 तक विवादित परिसर में सम्पन्न हुआ। लगभग 4000 वर्गमीटर क्षेत्र का तथा गहराई में 5.5 मीटर नीचे तक का राडार सर्वे किया गया, फोटो लिए गए। सर्वे रिपोर्ट देने वाले मुख्य भू-भौतिकी विशेषज्ञ कनाडा के थे। अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष भाग में उन्होंने लिखा कि ''राडार सर्वे के चित्रों मे अनेक विसंगतियाँ दिख रही हैं, जो प्राचीन भवन की रचना हो सकती है। इन विसंगतियों में स्तम्भ, नींव की दीवारें तथा फर्श और ये दूर-दूर तक फैली हुई हैं। तथापि इन विसंगतियों के सही स्वरूप की पुष्टि पुरातात्विक वैज्ञानिक उत्खनन के माध्यम से की जानी चाहिए।'' राडार सर्वे की यह रिपोर्ट 17 फरवरी, 2003 को उच्च न्यायालय की पीठ को सौंपी गई।

राडार सर्वे रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर उच्च न्यायालय ने 5 मार्च, 2003 को परुातात्विक उत्खनन का आदेश जारी किया। मार्च, 2003 से अगस्त, 2003 तक विवादित परिसर के चारों ओर उत्खनन हुआ। यह ध्यान रखा गया कि उत्खनन के दौरान रामलला विराजमान को कोई क्षति न पहुँचे और दर्शनार्थियों का मार्ग भी बन्द न हो। उत्खनन हुआ। सभी पक्षों के प्रतिनिधि स्वरूप उनके अधिवक्ता, पक्षकार स्वयं तथा पक्षकारों की ओर से नियुक्त अन्य कोई पुरातात्विक विशेषज्ञ यदि उत्खनन स्थान पर उपस्थित रहना चाहें तो उन्हें उच्च न्यायालय ने फोटो सहित अनुमति पत्र जारी किए। उत्खनन कार्य की पल-पल की वीडियोग्राफी हुई। आॅवजर्वर के रूप में दो अतिरिक्त जिला जज नियुक्त किए गए। दो भागों में रिपोर्ट बनी। भाग एक में लिखित वर्णन है तथा भाग दो में उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के चित्र हैं।

उत्खनन रिपोर्ट ने अपने निष्कर्ष भाग में स्पष्ट लिखा है कि उत्खनन से प्राप्त दीवारों, स्तम्भाधार, दीवारों में लगे नक्काशीदार पत्थर, शिव मन्दिर जैसी रचना को व अन्य प्राप्त वस्तुओं को देखकर निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ कभी कोई हिन्दू मन्दिर रहा होगा। उत्खनन रिपोर्ट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से आपत्तियाँ लिखित रूप में की गईं। अनेक प्रकार के मौखिक आरोप लगाए गएं उत्खनन रिपोर्ट को रिकार्ड में लेना चाहिए अथवा नहीं इस पर बहस हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनेता श्री सिद्धार्थ शंकर रे उपस्थित हुए। इसके विपरीत वादी गोपाल सिंह विशारद की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णमणि ने रिपोर्ट को रिकार्ड में लिए जाने के लिए कानून प्रस्तुत किया। अन्ततः रिपोर्ट रिकार्ड का हिस्सा बनी। दोनों पक्षों की ओर से पुरातत्ववेत्ता मौखिक गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए। पुरातत्ववेत्ताओं से दूसरे पक्ष के वकीलों ने जिरह की।

2006 ई0 से सिविल मुकदमें का अन्तिम चरण प्रारम्भ हो गया। अन्तिम चरण अर्थात् वकीलों के तर्क सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे को प्रमुख वाद मान लिए जाने के कारण उनकी ओर से तर्क प्रारम्भ हुए।

1996 ई0 से उच्च न्यायालय में प्रारम्भ हुए मुकदमे में महत्वपूर्ण पहलू है, न्यायपीठ का बार-बार पुनर्गठन। किसी न किसी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के कारण न्यायपीठ का पुनर्गठन हुआ। तब तक सुनवाई रूक जाती थी। तर्क के दौरान ही न्यायपीठ का तीन बार पुनर्गठन हुआ। इसके कारण तर्क फिर से सुने जाते थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता श्री जफरयाब जिलानी को तीन बार अपने बात दोहरानी पड़ी। अन्तिम पुनर्गठन की परिस्थिति अगस्त, 2009 के अन्तिम सप्ताह में पैदा हुई जब पता लगा कि न्यायपीठ में 1996 से मुकदमे को सुन रहे न्यायाधीश सैयद रफात आलम साहब को मध्यप्रदेश में मुख्य न्यायाधीश का स्थान प्राप्त हो गया है। अगले दिन से ही न्यायपीठ ने अपना कार्य बन्द कर दिया। चार महीने बाद 20 दिसम्बर, 2009 को न्यायपीठ में न्यायमूर्ति एस. यू. खान की नियुक्ति हुई। उन्होंने 10 जनवरी, 2010 से कार्य पा्ररम्भ किया। जनवरी, 2010 के बाद प्रतिदिन अदालत बैठी। प्रतिदिन अर्थात एक महीने में लगभग 20 दिन और एक दिन में कम से कम साढ़े चार घण्टे की सुनवाई।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद में एक हिन्दू प्रतिवादी की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एन. मिश्रा ने अप्रैल, 2010 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद के विरुद्ध अपने तर्क प्रभावी रूप से रखे। इनका सहयोग स्थानीय अधिवक्ता सुश्री रंजना अग्निहोत्री ने किया। हिन्दू पक्ष अदालत के सामने आना प्रारम्भ हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे के ही एक अन्य प्रतिवादी परमहंस रामचन्द्रदास की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने तर्क प्रस्तुत किए तथा एक और प्रतिवादी महंत धर्मदास की ओर से चेन्नई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी. राजगोपालन ने वक्फ बोर्ड के मुकदमे के विरुद्ध अपने तर्क रखे। इनका सहयोग लखनऊ के अधिवक्ता श्री राकेश पाण्डेय ने किया। (श्री राकेश पाण्डेय के पूज्य पिता जी ने ही जिला जज के रूप में श्रीरामजन्मभूमि के ताले को खोलने का आदेश फरवरी, 1986 में दिया था)। श्री रविशंकर प्रसाद का सहयोग अधिवक्तागण सर्वश्री भूपेन्द्र यादव, विक्रम बनर्जी, सौरभ समशेरी ने किया। वादी रामलला विराजमान के वाद क्रमांक 5/1989 की ओर से रामलला का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. एन. भट्ट तथा फैजाबाद के अधिवक्ता श्री मदनमोहन पाण्डेय ने प्रस्तुत किया। कुछ अन्य वकील भी बोले। उनमें प्रमुख हैं- उच्च न्यायालय, लखनऊ के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन तथा श्री अजय पाण्डेय एडवोकेट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश लखनऊ निवासी श्रद्धेय श्री कमलेश्वर नाथ जी का मुकदमें को तैयार कराने में किया गया योगदान विलक्षण है।

जब अदालत द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को कहा गया कि वे अपने मुकदमे के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए कानूनी तर्कों का जबाव दें तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अदालत ने लगभग सभी अधिवक्ताओं को अपनी बात कहने का अवसर दिया। 27 जुलाई, 2010 को सुनवाई समाप्त घोषित कर दी गई। न्यायाधीशों ने सभी पक्ष के वकीलों को क्रमिक रूप से अपने चैम्बर में बुलाकर मुकदमे के सम्बन्ध में विचारविमर्श किया। अन्ततः यह प्रक्रिया भी जुलाई के अन्त में पूरी हो गई। न्यायपीठ ने सभी पक्षों के सम्मुख यह स्पष्ट कर दिया था कि वे सितम्बर के तीसरे सप्ताह के आसपास अपना निर्णय सुनाएंगे और इसकी जानकारी पर्याप्त समय पहले सभी अधिवक्ताओं को दी जाएगी। अदालत ने अपने वचन का पालन किया। निर्णय सुनाने की तारीख 24 सितम्बर, 2010 सारे देश को 8 सितम्बर, 2010 को ही पता लग गया। निर्णय तो भविष्य के गर्भ में निहित है। यह भी सब मान रहे हैं कि असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। मुकदमा गम्भीर है। सर्वोच्च न्यायालय को तो सुनना ही पड़ेगा। वहाँ क्या होगा? कितने वर्ष लगेंगे ? क्या आने वाले 25 वर्षों में भी फैसला हो पाएगा ? कुछ भी कहना कठिन है। हमें तो लगता है कि गेंद अन्ततः भारत सरकार के पाले में जाएगी।


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