मदरसों में तिरंगा फहराना जरूरी - इलाहाबाद उच्च न्यायालय



इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रीय पर्वों पर अनिवार्य रूप से ध्वजारोहण हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे खुद इसकी मनिटरिंग करें और सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर मदरसों में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाय। कोर्ट ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों को ऐसा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
अलीगढ़ के अजीत गौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डाॅ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण के संबंध में उनकी क्या नीति है। दायर याचिका में कहा गया कि अलीगढ़ के तमाम मदरसों में राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण नहीं किया गया जबकि ऐसा किया जाना प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह सिर्फ एक जिले का नहीं पूरे प्रदेश का मामला है।
 
आमतौर पर हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिकाओं पर प्रथम सुनवाई के बाद अदालत के निर्देश पर ही प्रदेश सरकार के वकील दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं या जवाब दाखिल करते हैं लेकिन इस मामले में कोर्ट में याचिका की सुनवाई से पूर्व ही वकील को निर्देश प्राप्त हो चुके थे। याचिका पर सुनवाई प्रारंभ होते ही सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में उन्हें निर्देश मिल चुके हैं। याचिका पर जवाब देते हुए प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि अलीगढ़ के मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है। उन्होंने राष्ट्रगान गाते हुए मदरसे की तस्वीर भी प्रस्तुत की।
 
पीठ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां मामला राष्ट्रगान का नहीं राष्ट्रध्वज फहराये जाने का है। जो फोटो दिखाई जा रही है उसमें मदरसे के बच्चे किताब देखकर राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जताया कि किताब देखकर कौन राष्ट्रगान पढ़ता है। यह छोटे बच्चों को भी याद रहता है। पीठ का कहना था कि मदरसों सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज फहराया जाना चाहिए।


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उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती 2011 रद्द



 Allahabad High Court

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती 2011 में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार व उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड द्वारा जमकर अनियमितता, भ्रष्टाचार व नियम विरूद्ध कार्य किए गए हैं जिसके कारण योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हैं और अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, इस भर्ती में निम्न प्रकार से नियम विरुद्ध कृत्य व भ्रष्टाचार किया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायलय
  1. यह भर्ती प्रकिया मई 2011 में बसपा सरकार के कार्यकाल में प्रारम्भ हुई थी! प्रारम्भिक लिखित परीक्षा से एक माह पूर्व भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के लिए अनुदेश जारी किये, जिसके अनुसार हर विषय में40% व कुल 50% अंक लाने वाले अभ्यार्थी ही सफल घोषित किये जायेंगे, जिसके आधार पर 11 दिसम्बर 2011 को प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न हुई। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का परिणाम 1 जनवरी2013 को घोषित किया गया।
  2. प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के विरूद्ध हर विषय में 40% अंक लाने में विफल परन्तु कुल50% अंक लाने वाले अभ्यार्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की लखनऊ खण्डपीठ में याचिका संख्या S.S. 91/2013 दायर की, जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने 23/1/13 को निर्णय दिया कि आपको पूर्व ही सूचित किया जा चुका था कि 40%प्रत्येक खण्ड में प्राप्त करना अनिवार्य है और आपने परिणाम घोषित होने के पश्चात याचिका दायर की है इसलिए आपकी अपील ख़ारिज की जाती है।
  3. इस भर्ती प्रकिया के लिए शारीरिक, दक्षता परीक्षा 5 फरवरी 2013 को शुरू हुई, परन्तु 18 फरवरी को दौड़ लगते समय एक अभ्यार्थी की मृत्यु हो जाने से इसे रोक दिया गया।
  4. इस भर्ती प्रकिया में भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में संसोधन कर 10किमी० की दौड़ को 4.8 किमी० कर दिया गया और प्रकिया पुनः 5 जुलाई 2013 को प्रारम्भ गयी जिस पर माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद द्वारा रोक लगाये जाने के कारण दिनांक 7 जुलाई 2013 को प्रकिया रोक दी गयी।
  5. इसके पश्चात भर्ती बोर्ड द्वारा इस भर्ती को रद्द कर दिया गया जिसके विरूद्ध अभ्यार्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या WRIT-A- 5576/2013 दायर की जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 9/12/2013 को मूल विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया।
  6. इस भर्ती प्रकिया में दिनांक 25/07/13 को माननीय उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने याचिका संख्या WRIT-A-1476/2013 व 62 अन्य में आदेश दिया कि प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में कुल50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी सफल घोषितकिये जाये और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% प्राप्तकरने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया जबकि यह मुद्दा याचिका संख्या S.S 91 /2013 द्वारा निस्तारित किया जा चुका था! दोनों ही याचिका पर सुनवाई माननीय उच्च न्यायलय की एक सदस्यीय पीठ द्वारा ही की गयी।
  7. याचिका संख्या WRIT-A-1476/2013 के निर्णय के अनुपालन में 49702 अभ्यार्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा सफल घोषित किया गया, इस आदेश के अनुपालन में भर्ती बोर्ड द्वारा उन अभ्यार्थियों को भी चयन किया गया जिन्होंने कुल 50% अंक प्राप्त नही किये।
  8. प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में घोषित (सफल)49702 अभ्यार्थियों के सापेक्ष 46578 अभ्यार्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलावा पत्र भेजा गया। 2524 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होते हुए भी बुलावा नही भेजा गया जिससे वे अपने रोजगार के अधिकार से वंचित हो गये।
  9. याचिका संख्या WRIT-A-57576/2013 के अनुपालन में शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 किमी० की बाध्यता के साथ दिनांक 04/08/2014 को शुरू हुई और 3/09/2014 समाप्त हुई जबकि उपनिरीक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा अधिकतम एक सप्ताह की समय सीमा में पूरी की जानी थी।
  10. शारीरिक दक्षता परीक्षा में आई एस आई प्रमाणित उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया जबकि उपनिरीक्षक भर्ती नियमावली 2008 के अनुसार उपकरण केवल आई एस आई प्रमाणित ही प्रयोग किये जाने थे, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या WRIT A 613/2015 व अन्य 47 याचिकाएं लंबित है और भर्ती बोर्ड बार बार इस मुद्दे पर माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहा है।
  11. शारीरिक दक्षता परीक्षा में 15777 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये जिनकी मुख्य लिखित परीक्षा 14 सितम्बर 2014 को संपन्न हुई। 
  12. मुख्य लिखित परीक्षा में 14256 अभ्यार्थी सफल घोषित किये गये।
  13. भर्ती प्रकिया के अगले चरण समूह परिसंवाद के लिये विज्ञप्ति के अनुसार 4010 रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यार्थियों को अर्थात 12030 अभ्यार्थियों को बुलाया जाना था परन्तु भर्ती बोर्ड द्वारा सभी सफल अभ्यार्थियों अर्थात 14256 अभ्यार्थियों को बुलाया गया।
  14. मुख्य लिखित परीक्षामें जमकर नकल व व्हाइटनर का प्रयोग किया गया जिसके विरूद्ध याचिका संख्या WRIT-A-67782/2014 व 20 अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की गयी परन्तु इस याचिका पर निर्णय होने के पूर्व ही दिनांक 16/03/2015 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया।
  15. याचिका संख्या WRIT-A-67782/2014 व 20 अन्य में माननीय न्यायधीश महोदय ने दिनांक 29/05/2015 को आदेश दिया कि व्हाइटनर, ब्लेड आदि का प्रयोग करने वाले अभ्यार्थी नियमावली अनुसार अयोग्य घोषित किये जाते है।
  16. याचिका संख्या WRIT-A-67782/2014 व 20अन्य के आदेश के अनुपालन में भर्ती बोर्ड ने संसोधित परीक्षा परिणाम घोषित किया परन्तु इस याचिका में भर्ती बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि 3038 अभ्यार्थियों ने व्हाइटनर, ब्लेड आदि का प्रयोग किया परन्तु संसोधित परीक्षा परिणाम में ऐसे अभ्यार्थियों का भी चयन किया गया जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि हमने व्हाइटनर, ब्लेड आदि का प्रयोग किया है और हमारा अभ्यर्थन निरस्त न किया जाये ! भर्ती बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायलय के सम्मुख बतायी गयी संख्या 3038 के सापेक्ष 2880 अभ्यार्थियों को ही सूची प्रस्तुत की।
  17. याचिका संख्या WRIT-A-67782/2014 के निर्णय के विरूद्ध याचिका संख्या SPECIAL APPEAL 437/2015 व 6 अन्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद की दो सदस्यीय पीठ ने एक सदस्यीय पीठ के निर्णय को बराबर रखा।
  18. याचिका संख्या SPECIAL APPEAL 437/2015 के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायलय में S.P.L (CIVIL) 21843-21844/2015 दायर की गयी जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय पर कोई आदेश नही दिया और भर्ती बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किये गये 810अभ्यार्थियों के समायोजन का प्रस्ताव यह कह कर पेश किया गया कि ये बहुत पढ़े लिखे और योग्य है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, याचिका के मूल मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं किया गया।
  19. इस भर्ती में नकल, व्हाइटनर, ब्लेड आदि का प्रयोग करने व असफल अभ्यार्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल करने के कारण मुख्य लिखित परीक्षा पुनः कराने के लिए याचिका संख्या S.S. 5158/2015 दायर की गयी। जिसमे माननीय न्यायधीश महोदय ने दिनांक 2 सितम्बर 2015 को न्यायलय की अनुमति के बिना नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी परन्तु भर्ती बोर्ड द्वारा सफल अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना है।
  20. इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को भी गलत तरीके से लागू किया जिसके विरूद्ध याचिका संख्या WRIT-A-37599 /2015 दायर की गयी, इस पर माननीय न्यायधीश महोदय ने दिनांक 16/03/2015 को आरक्षण को सही तरीके से लागू करने तथा जिम्मेवार अधिकारियो पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
  21. भर्ती बोर्ड ने अन्य राज्यों की निवासी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य पुरूष अभ्यर्थी में शामिल कर दिया जिससे अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी योग्य होते हुए भी चयन से वंचित हो गयी। जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या WRIT A - 27845/2015 लम्बित है।
  22. रिट संख्या 5158/2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परीक्षा परिणाम रद्द किया।


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बदलती सिद्धांत और विचारधारा, बदलते सत्ता के दौर में



किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह के लिए सिद्धांत और विचारधारा का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इनके द्वरा श्रोताओं व सदस्यों को दिए गये भाषणों व उद्बोधनों में इनका विद्यमान होना.. 
बदलती सिद्धांत और विचारधारा, बदलते सत्ता के दौर में
कल लखनऊ में अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के रजत जयंती वर्ष समारोह लखनऊ में था, कार्यक्रम में चर्चा का विषय "भारतीय सविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आंतरिक सुरक्षा के संबध में" मुझे लगा कि कार्यक्रम में उक्त विषय कही खो गया था न्यायमूर्ति शाही और न्यायमूर्ति चौहान ही सिर्फ कुछ हद तक नपे तुले शब्दों पर इस पर बोल पाए. इस कार्यक्रम के परिपेक्ष में मैं कुछ बात कहना चाहूँगा..
  1. मुख्य अतिथि/वक्ता और इस विषय के मंत्री होने के बावजूद राजनाथ जी ने इस पर कोई बात नहीं की, यहाँ तक लोगो ने इस बात पर हूटिंग भी की जब राजनाथ जी ने कहा की मुझे नहीं लगता अब कोई बात कहने को बची है तो दर्शक दीर्धा से आवाज आई कि मंत्री जी अभी विषय पर चर्चा बाकी है.. 
  2. अधिवक्ता परिषद् की तरफ से राष्ट्रीय संरक्षक लाल बहादुर जी, सस्थापक महामंत्री रमेश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह जी और प्रदेश महामंत्री चरण सिंह त्यागी ने भी कार्यक्रम की विषयवस्तु संबधित कोई बात और चर्चा प्रस्तुत नहीं की. यह जरूर है कि स्वाभिमान के साथ लाल बहादुर जी विषय से हट कर संविधान पर चर्चा जरूर और श्रोताओं को सम्मोहित किया मुझे कहने में कोई शिकयत नहीं कि लाल बहादुर जी को मंच पर यह बात कहने से रोकने की असफ़ल कोशिश की गयी किंतु लाल बहादुर जी के कद के आगे उन्हें कोई रोक नहीं सका और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी.. 
  3. सिद्धांत और विचारधारा के संरक्षकों पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब प्रस्तवित विषय पर परिषद के पदाधिकारियों की कोई तैयारी नहीं है तो ऐसे विषय पर चर्चा आयोजित कर प्रदेश भर से भीड़ बुलाने की आवश्यकता और औचित्य क्या है? ऐसे विषय को रख कर उस पर चर्चा न करना कही न कही हम अपने उन कार्यकताओं को ठगने का प्रयास करते है जो सैकड़ो किमी की यात्रा करके लखनऊ पहुचे थे. 
  4. मैंने कई बार महसूस किया है कि प्रासंगिक विषयों पर कोई चर्चा नहीं होती और सिवाय महिमामंडन और महिमामंडन के प्रतिफल की इच्छा के राष्ट्रवादी वैचारिक संगठनों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का औचित्य क्या? किसी भी वैचारिक संस्था के कार्यक्रम की सफलता की पैमाना भीड़ नहीं होती है, अपितु लगनशील विचारवान 4 कार्यकर्ता होते है जो संस्था की के सिद्धांतों और विचारधारा के ध्वजवाहक होते है. इतिहास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे बढ़ाने वाले कोई भीड़ नहीं अपितु पूज्य डॉ. साहब के प्रारम्भिक 5 स्वयसेवक थे उन्होंने संघ को आगे ले गए और उसे विशालकाय वट वृक्ष बनाया. भीड़ विचारधारा का नहीं अपितु अराजकता का पर्याय होती है. 
  5. एक बात यह देखने में आया कि कार्यक्रम में पहुचने वाले अधिवक्ता परिषद् के बाहरी सदस्यों जिसमे काफ़ी महिलाये भी थी, जो काफ़ी 400-500 किमी की यात्रा करके आई थी उनकी शिकायत थी कि उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं थी. परिषद की तरफ से के सफ़ेद पत्रक कार्यकर्ताओ को दिया गया था जिसमे सूचना थी कि किसी कार्यकर्ताओ के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं की गयी है. वास्तव में प्रदेश स्तर के किसी भी कार्यक्रम में जिसका समापन शाम 6 बजे के बाद हो रहा हो उसमे उन कार्यकर्ताओ के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए थे जिन्होंने अपने आने की सूचना देनी ही चाहिए थी. अगर ऐसा था तो कम से कम कार्यक्रम स्थल के आस-पास के कुछ होटलों की सूची तो दे देनी चाहिए थी. ताकि जो व्यक्ति इतनी दूर दूर से आया उसे आवास के लिए भटकना तो नहीं पड़ता. कार्यक्रम स्थल पर ऐसा कोई मंच नहीं था जहाँ पर प्रदेश के अन्य हिस्सों से आने वाले अधिवक्ताओं जानकारी पंजीकृत की जाती जिससे कम से कम यह आकडे तो रहते कि कौन अधिवक्ता कार्यकर्ता कहाँ से आया है. 
  6. किसी भी संघठन या संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था का अध्यक्ष और महामंत्री (महा-सचिव) होते है, जो संस्था के कार्यों को अपने अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से संचालित और सम्पादित करते है. मेरे अनुभव के आधार पर किसी संस्था की ओर से होने वाले किसी भी कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र इन्ही दोनों के नाम से निर्गत किये जाते है या सम्पूर्ण कार्यकारिणी का जिक्र होता है. किंतु अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से जो आमंत्रण पत्र निर्गत हुआ उस पर अध्यक्ष और महामंत्री के अतिरिक्ति संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष का नाम पदनाम सहित उल्लेखित था. अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश में 5 प्रदेश उपाध्यक्ष जो वरीयता क्रम में अध्यक्ष के बाद आते है और अन्य कार्यकारिणी सदस्य भी है. जब उपाध्यक्षों से गैरजरूरी कनिष्ठ पदाधिकारियों के नाम आमंत्रण पर आ सकते है तो उपाध्यक्षों और अन्य कार्यकारिणी सदस्यों के नाम आने पर क्या दिक्कते थे उसे सार्वजानिक करना चाहिए.  
  7. बंगलौर के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनियमितताओं पर लोगो ने बंगलौर में तो आपतियां दर्ज की ही थी और कल भी बंगलौर का राष्ट्रीय अधिवेशन पर कार्यकताओ ने कहा कि इस अधिवेशन से ख़राब राष्ट्रीय अधिवेशन अब तक नहीं हुआ. इस पर एक कार्यकता ने अधिवक्ता परिषद् का बचाव करते हुए कहा कि बाबा (श्रीश्री रविशंकर) ने 50 लाख रूपये लिए पर उन्होंने सुविधाए नहीं दी. ऐसे ही बगलोर में ख़बर उडी थी कि परिषद् ने राज्यसभा की सीट के एवज में फ्री में बाबा के संसाधन ले रहे है. अपने बचाव में किसी बड़े संत को बदनाम करना कहाँ तक उचित है क्या यह बाते बाबा के कानो में नहीं पहुची होगी. ऐसे में भविष्य में कौन देगा? किसी भी कार्य की सफलता या असफलता बाहरी के नहीं अपितु अपनों अच्छे बुरे काम पर निर्भर करती है. ऐसी बहुत सी बाते है जिसे कहना उचित नहीं है और पिछले 8-9 से कहा भी नहीं किंतु कभी कभी मौन तोडना आवश्यक होता है.
कार्यक्रम में और उसके पूर्व के कार्यक्रमों में हमेशा बताया गया कि अधिवक्ता परिषद् पूज्य दत्तोपंत ठेगडी जी के विचारों का संगठन है. उपरोक्त 7 बिन्दुओ पर जो भी बाते आई है वो कही भी पूज्य दत्तोपंत ठेगडी जी के विचारो के संगठन की नहीं प्रतीत होती है. आज के नीति निर्धरोको के द्वारा ठेगडी जी के विचारों को उपदेश देने के लिए सिर्फ जुबान पर उतारा जा रहा है नजरों और दिलो से तो तथाकथित लोग इसे दिल और नजरों से उतार ही चुके है. शुरू से सुनता आया हूँ कि अधिवक्ता परिषद कोई बीजेपी का समर्थन करने वाला कोई राजनैतिक संगठन नहीं है, ऐसा प्रयाग के झूसी में हुए प्रदेश अधिवेशन में मैंने सुना हूँ अब लगता है कि समय और सत्ता सबकुछ बदल देती है.

अधिवक्ता परिषद, विहिप, भारतीय मजदूर संघ आदि संगठन संघ के अनुसांगिक संगठन माने जाते है. वास्तव में संघ को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है अपने आप पर भी और अपने अनुसांगिक संगठनो पर भी, सबसे बड़ी बात आज विचारधारा और शिद्धान्तों पर हम कितने खरे उतर रहे है. सत्ता भीड़ को आकर्षित करती है कार्यकताओं को नहीं..

वैसे जंगली चिड्डे, मैदानी खेतो पर तभी नज़र आते है जब खेतों पर फसल लहलहा रही होती है और जंगलियों को विचारधारा और शिद्धान्तो से क्‍या सरोकार?


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