विधि तुच्छ बातो पर ध्यान नहीं देती



विधि का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है — "De Minimis Non Curat Lex", जिसका अर्थ है कि "कानून तुच्छ या नगण्य बातों पर ध्यान नहीं देता।"

समाज में रहते हुए अनेक ऐसे छोटे-छोटे कार्य अनजाने में हो जाते हैं जो तकनीकी रूप से किसी अपराध की परिभाषा में आ सकते हैं, किन्तु उनसे होने वाली हानि इतनी नगण्य होती है कि उनके लिए न्यायालयों का समय और संसाधन खर्च करना उचित नहीं माना जाता।

उदाहरण के लिए, भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलते समय किसी व्यक्ति का हल्का-सा धक्का लग जाना, अनजाने में किसी के पैर पर पैर पड़ जाना, किसी की कलम का क्षणिक उपयोग कर लेना अथवा अन्य ऐसी मामूली घटनाएँ, जिनसे कोई वास्तविक या गंभीर हानि नहीं होती, सामान्यतः कानून की दृष्टि में अपराध नहीं मानी जातीं।

इसी सिद्धांत को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 95 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी समान अवधारणा) में मान्यता दी गई थी। धारा 95 के अनुसार—

"कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं होगा कि उससे कुछ हानि हुई है या हानि पहुँचाने का आशय अथवा संभावना थी, यदि वह हानि इतनी तुच्छ हो कि साधारण समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत करना उचित न समझे।"

धारा 95 के लागू होने की आवश्यक शर्तें

  1. संबंधित कार्य तकनीकी रूप से अपराध की श्रेणी में आता हो।

  2. उससे हुई हानि इतनी नगण्य या तुच्छ हो कि एक सामान्य एवं समझदार व्यक्ति उसकी शिकायत करना उचित न समझे।

प्रसिद्ध विधि-विशेषज्ञ हुदा ने इस प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति तुच्छ बातों को लेकर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाता। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चलते समय किसी को हल्का धक्का लग जाना या किसी के पैर पर पैर पड़ जाना सामान्य सामाजिक जीवन का हिस्सा है। यदि ऐसी प्रत्येक घटना को अपराध मान लिया जाए तो सामाजिक जीवन का संचालन ही कठिन हो जाएगा।

हालाँकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हर छोटा कार्य तुच्छ नहीं होता। किसी कार्य को तुच्छ माना जाएगा या नहीं, यह उसकी प्रकृति, परिस्थितियों, उसके पीछे की मंशा तथा उससे हुई वास्तविक हानि पर निर्भर करेगा।

अतः यह सिद्धांत न्याय व्यवस्था को अनावश्यक मुकदमों से बचाने तथा न्यायालयों का ध्यान वास्तव में गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



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चुरायी हुई सम्पत्ति प्राप्त करना - Receiving of stolen property



चुराई हुई संपत्ति एवं उसे बेईमानी से प्राप्त करने का अपराध

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 410 "चुराई हुई संपत्ति" (Stolen Property) की परिभाषा प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार, वह संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है जिसका कब्जा चोरी, उद्यापन (Extortion), लूट (Robbery) अथवा डकैती जैसे अपराधों द्वारा प्राप्त किया गया हो, या जिसका आपराधिक दुर्विनियोग (Criminal Misappropriation) अथवा आपराधिक न्यास-भंग (Criminal Breach of Trust) किया गया हो।

यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि उक्त अपराध भारत के बाहर भी किए गए हों, तब भी संबंधित संपत्ति "चुराई हुई संपत्ति" मानी जाएगी। अर्थात अपराध का स्थान नहीं, बल्कि संपत्ति की अवैध प्राप्ति महत्वपूर्ण है।

हालाँकि, यदि बाद में वही संपत्ति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुँच जाती है जो उस पर वैध अधिकार रखता है, तो वह संपत्ति "चुराई हुई संपत्ति" नहीं रह जाती।

न्यायिक दृष्टिकोण

चान्द मल बनाम राजस्थान राज्य (1976 Cr.L.J. 679) के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "चुराई हुई संपत्ति" की श्रेणी में केवल वही संपत्ति आएगी जिसका कब्जा चोरी, उद्यापन, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग अथवा आपराधिक न्यास-भंग जैसे अपराधों के माध्यम से प्राप्त किया गया हो।

चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना (धारा 411)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए, अथवा यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या अपने पास रखता है।

इस अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को सामान्यतः निम्नलिखित तत्व सिद्ध करने होते हैं—

  1. संबंधित संपत्ति वास्तव में चुराई हुई संपत्ति हो।

  2. अभियुक्त ने उस संपत्ति को प्राप्त किया हो या अपने कब्जे में रखा हो।

  3. संपत्ति प्राप्त करते समय अभियुक्त को यह जानकारी हो, अथवा विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह चुराई हुई संपत्ति है।

  4. संपत्ति का प्राप्त करना या रखना बेईमानी (Dishonestly) से किया गया हो।

दंड

धारा 411 के अंतर्गत दोषसिद्धि होने पर अभियुक्त को—

  • तीन वर्ष तक का कारावास, या

  • जुर्माना, या

  • कारावास एवं जुर्माना दोनों

से दंडित किया जा सकता है।

उदाहरण

यदि कोई व्यक्ति बाजार मूल्य से अत्यंत कम कीमत पर किसी अज्ञात व्यक्ति से महंगा मोबाइल फोन खरीद लेता है और परिस्थितियाँ यह संकेत करती हैं कि वह चोरी का माल हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 411 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है, यदि यह सिद्ध हो जाए कि उसे संपत्ति के चोरी की होने का ज्ञान था या ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण था।

इस प्रकार धारा 411 का उद्देश्य केवल चोर को दंडित करना नहीं, बल्कि चोरी के माल की खरीद-फरोख्त और उसके अवैध बाजार को भी हतोत्साहित करना है। यदि चोरी की संपत्ति खरीदने वाले लोगों को दंडित न किया जाए, तो चोरी जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलेगा।



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राजद्रोह - Sedition



धारा 124-क के अनुसार- "जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा या अप्रीति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुमनि से दण्डित किया जायेगा।" संक्षेप में राजद्रोह के अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-

  1. अभियुक्त का आशय राज्य सरकार के प्रति घृणा या अवमान फैलाना,
  2. विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा, उपेक्षा उत्पन्न करना या द्वेष उत्तेजित करना या उसका प्रयास करना,
  3. ऐसा कार्य वोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा किया जाये।

धारा के साथ तीन स्पष्टीकरण भी दिये गए हैं, जिनके अनुसार द्वेष से तात्पर्य गैर भक्ति और शत्रुता की भावना भी सम्मिलित है। उपर्युक्त प्रकार के कार्य किये बिना सरकार के प्रति असहमति प्रकट करना या आलोचना करना अपराध नहीं है।




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