कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित सुधार करना है:
- हर साल देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं की सूचना आती है जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार इन दुर्घटनाओं और मृत्यु संख्या को अगले पांच साल में 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए राजग सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद ही एक ‘मसौदा सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक’ तैयार किया गया था। हालांकि, ज्यादातर राज्यों ने अपने आपत्ति जाहिर किए।
- सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने और परिवहन विभागों का सामना करने के दौरान नागरिकों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। राजस्थान के परिवहन मंत्री माननीय यूनुस खान की अध्यक्षता में इस जीओएम की तीन बैठकें आयोजित हुईं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 18 परिवहन मंत्रियों ने बैठकों में भाग लिया और उन्होंने तीन अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कीं।
- इस जीओएम ने सिफारिश की कि सड़क सुरक्षा के गंभीर मुद्दे का निवारण करने और परिवहन परिदृश्य में सुधार लाने के लिए सरकार को तुरंत ही वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने चाहिए। जीओएम की सिफारिशों और अन्य अहम जरूरतों के आधार पर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैबिनेट के विचार के लिए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 प्रस्तुत किया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को स्वीकृत कर दिया है।
- वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में 223 धाराएं हैं जिनमें से इस विधेयक का लक्ष्य 68 धाराओं में संशोधन करना है। इसमें अध्याय 10 हटा दिया गया है और अध्याय 11 को नए प्रावधानों से बदला जा रहा है ताकि तीसरे पक्ष के बीमा दावों और निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
- इन महत्वपूर्ण प्रावधानों में हिट एंड रन मामलों में मुआवजे की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना शामिल है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर 10 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान के लिए भी प्रावधान है।
- इस विधेयक में 28 नई धाराओं की प्रविष्टि का प्रस्ताव है। ये संशोधन मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा में सुधार से जुड़े मसलों, परिवहन विभाग से व्यवहार के दौरान नागरिकों की सुविधा, ग्रामीण परिवहन का सुदृढीकरण करने, आखिरी मील तक कनेक्टिविटी व सार्वजनिक परिवहन, स्वचालन व कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन सेवाओं की सक्षमता पर केंद्रित है।
- सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा, आखिरी मील तक परिवहन, सार्वजनिक परिवहन और ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को स्टेज कैरिज और अनुबंध कैरिज परमिट में छूट देकर देश में परिवहन परिदृश्य में सुधार लाने का प्रस्ताव इस विधेयक में है।
- इस विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य सरकार एक गुणक निर्दिष्ट कर सकती है, जो एक से कम और दस से अधिक नहीं हो, जिसे इस विधेयक के अंतर्गत हर जुर्माने और ऐसे ही संशोधित जुर्माने पर लागू किया जा सके।
- इस विधेयक में प्रस्तावित है कि राज्य सरकार पैदल चलने वालों के सार्वजनिक स्थल और परिवहन के ऐसे ही जरियों में गतिविधियों को विनियमित कर सकती है।
- ई-गवर्नेंस का उपयोग कर हितधारकों के लिए सेवाओं के वितरण में सुधार करना इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों में से है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस देना, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाना, परिवहन लाइसेंस के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता को खत्म करने जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं।
- इस विधेयक में प्रस्ताव है कि किशोरों द्वारा किए गए अपराध के मामलों में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाए और किशोरों पर जेजे एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।
- नए वाहनों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए डीलर के छोर पर पंजीकरण को सक्षम किया जा रहा है और अस्थायी पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए दंड बढ़ाने का प्रस्ताव इस विधेयक में है। किशोरों द्वारा गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग, ओवर-स्पीडिंग, अधिक भार जैसे अपराधों के संबंध में सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उल्लंघनों का पता लगाने के प्रावधान के साथ-साथ हेलमेट के लिए सख्त प्रावधान भी लाए गए हैं।
- सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने के लिए “अच्छे नागरिक के दिशा-निर्देश” विधेयक में शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में परिवहन वाहनों के लिए स्वचालित फिटनेस परीक्षण का प्रावधान भी है जो 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगा। इससे परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार कम होगा जबकि वाहन की सड़क पात्रता में सुधार आएगा।
- सुरक्षा / पर्यावरण नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने और साथ ही बॉडी बिल्डरों और स्पेयर पार्ट आपूर्तिकर्ताओं के लिए दंड भी प्रस्तावित किया जा रहा है।
- पंजीकरण और लाइसेंस देने की प्रक्रिया की समरसता लाने के लिए “वाहन” और “सारथी” जैसे मंचों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर और वाहन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का प्रस्ताव है। इससे देश भर में इस प्रक्रिया में एकरूपता की सुविधा होगी।
- वाहनों के परीक्षण और प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। इन परीक्षण एजेंसियों द्वारा वाहनों को मंजूरियां अब इस अधिनियम के दायरे में लाए गए हैं।
- ड्राइविंग प्रशिक्षण की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है जिससे परिवहन लाइसेंस तेजी से जारी करने की सक्षमता प्राप्त होगी। इससे देश में वाणिज्यिक चालकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
- दिव्यांगों के लिए परिवहन समाधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के मामले में और दिव्यांगों के उपयोग हेतु वाहनों को फिट बनाने में विद्यमान बाधाओं को दूर कर दिया गया है।
- परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को सड़क सुरक्षा एवं परिवहन के क्षेत्र में हुआ सबसे बड़ा सुधार करार दिया है। उन्होंने मार्गदर्शन और समर्थन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इन संशोधनों को तैयार करने में राज्य परिवहन मंत्रियों के समूह द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्होंने विशेष प्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद में अगले सप्ताह इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा और उन्होंने सभी दलों से अपील की है कि इस विधेयक को समर्थन दें जो कि सुरक्षित और लोक-अनुरूप परिवहन व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2016 के अंतर्गत विभिन्न जुर्मानों में प्रस्तावित संशोधन
धारा
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अपराध
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पुराना प्रावधान/
जुर्माना
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नया प्रस्तावित प्रावधान/ न्यूनतम जुर्माना
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177
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सामान्य
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100 रुपये
|
500 रुपये
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177ए
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सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम
|
100 रुपये
|
500 रुपये
|
178
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बिना टिकट यात्रा
|
200 रुपये
|
500 रुपये
|
179
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अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा
|
500 रुपये
|
2000 रुपये
|
180
|
बिना लाइसेंस वाहनों का अनधिकृत प्रयोग
|
1000 रुपये
|
5000 रुपये
|
181
|
बिना लाइसेंस ड्राइविंग
|
500 रुपये
|
5000 रुपये
|
182
|
अयोग्यता के बावजूद वाहन चालन
|
500 रुपये
|
10,000 रुपये
|
182बी
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आकार से बड़े वाहन
|
नया
|
5000 रुपये
|
183
|
गति से ऊपर चलाना
|
400 रुपये
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1000 रुपये एलएमवी के लिए, 2000 रुपये मध्यम यात्री वाहन के लिए
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184
|
खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना
|
1000 रुपये
|
5000 रुपये तक
|
185
|
शराब पीकर ड्राइविंग
|
2000 रुपये
|
10,000 रुपये
|
189
|
स्पीडिंग / रेसिंग
|
500 रुपये
|
5000 रुपये
|
192ए
|
बिना परमिट वाहन
|
5000 रुपये तक
|
10,000 रुपये तक
|
193
|
एग्रीगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)
|
नया
|
25,000 रुपये से
1,00,000 रुपये
|
194
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ओवरलोडिंग
|
2000 रु. और 1000 रु. प्रति अतिरिक्त टन
|
20,000 रुपये और 2000 रु. प्रति अतिरिक्त टन
|
194ए
|
यात्रियों की ओवरलोडिंग
|
|
1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री
|
194बी
|
सीट बेल्ट
|
100 रुपये
|
1000 रुपये
|
194सी
|
दुपहिया की ओवरलोडिंग
|
100 रुपये
|
2000 रुपये, 3 महीने लाइसेंस अयोग्य घोषित
|
194डी
|
हेलमेट
|
100 रुपये
|
1000 रुपये, 3 महीने लाइसेंस अयोग्य घोषित
|
194ई
|
आपातकालीन वाहनों को मार्ग प्रदान न करना
|
नया
|
10,000 रुपये
|
196
|
बिना बीमा वाहन चलाना
|
1000 रुपये
|
2000 रुपये
|
199
|
किशोरों द्वारा अपराध
|
नया
|
अभिभावक/मालिक दोषी माना जाएगा। 25,000 रुपये का दंड और 3 साल कारावास। किशोर पर जेजे एक्ट के तहत केस चलेगा। मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द होगा।
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206
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दस्तावेज ज़ब्त करने की अधिकारियों की शक्ति
|
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धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194सी, 194डी, 194ई के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
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210बी
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नियुक्त अधिकारियों द्वारा किए अपराध
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प्रासंगिक धारा के अंतर्गत दोगुना जुर्माना
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The Provision and Penalties under the Motor Vehicles Act 1988
क्र. | अपराध का विवरण | धारा / नियम | कैद / जुर्माना की अधिकतम सजा अवधि |
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1. | एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े बिना ड्राइविंग | S.3r/w.S181 of M.V. Act. | 3 महीने या रु. 500 या दोनों |
2. | एक कम आयु वर्ग के व्यक्ति (लघु ड्राइविंग वाहन) द्वारा ड्राइविंग | S.4r/w.S.181 of M. V. Act. | 3 महीने या रु. 500 या दोनों |
3. | मालिक या एक वाहन के प्रभारी व्यक्ति एक बिना लाइसेंस व्यक्ति को या एक कम आयु वर्ग के व्यक्ति को इसे चलाने के लिए अनुमति देने वाले(माता पिता / अभिभावक / दोस्त) | S.5r/w.S.180 of M. V. Act. | 3 महीने याRs.1000 या दोनों |
4. | एक ड्राइविंग लाइसेंस धारक किसी अन्य व्यक्ति को इसके प्रयोग कि अनुमति देने वाले | S.6(2)r/w.S 177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
5. | (i) अयोग्य करार दिया व्यक्ति को एक वाहन चालन के या (ii) के लिए आवेदन करने या ड्राइविंग लाइसेंस या प्राप्त करने के (iii) पहले आयोजित ड्राइविंग लाइसेंस पर बना पृष्ठांकन का खुलासा किए बिना एक लाइसेंस की मांग. | S.23r/w.S.182(1) of M. V. Act. | 3 महीने याRs.500 |
6. | (i) अयोग्य करार दिया कंडक्टर कंडक्टर के रूप में अभिनय या (ii) के लिए आवेदन करने या एक कंडक्टर का लाइसेंस या प्राप्त करने के (iii) पहले आयोजित लाइसेंस पर बना पृष्ठांकन का खुलासा किए बिना एक लाइसेंस की मांग | S.36r/w.S. 182 of M. V. Act. | एक महीने याRs.100 या दोनों |
7. | एक लाइसेंस के बिना ड्राइविंग स्कूल चलाना | R.24 of C.M.V. नियम r/w S.177 of M.V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
8. | अत्यधिक गति में वाहन चालन | S.112r/w S.183(1) of M.V. Act. | Rs.400 पहले अपराध के लिए Rs.1,000 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
9. | कोई भी व्यक्ति अपने कर्मचारी को या अपने नियंत्रण के अधीन एक व्यक्ति अत्यधिक गति में वाहन चलाने के लिए अनुमति देना | S. 112 r/w S.183 (2) of M. V. Act. | Rs.300 पहले अपराध के लिए Rs.500 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
10. | अतिरिक्त भार ले जाने के लिए एक वाहन ड्राइव करने अनुमति देना | Ss.113(3),114,115 r/w S.194(1) of M. V. Act. | न्यूनतमRs.2,000 और अतिरिक्तRs.1,000 अतिरिक्त लोड की प्रति टन साथ में बंद लदान अतिरिक्त भार के लिए प्रभार के साथ. |
11. | पूर्व तौल के लिए लोड वजन या हटाने के लिए अपने वाहन को रोकने और जमा करने से इनकार | S.114 r/w S.194 (2) of M. V. Act. | Rs.3,000 |
12. | कोई भी व्यक्ति एक बाएं हाथ स्टीयरिंग नियंत्रण के साथ किसी भी वाहन चालन या ड्राइव करने की अनुमति देना जब तक की एक निर्धारित प्रकृति का एक डिवाइस से लैस न हो. | S.120 r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
13. | खतरनाक तरीके से ड्राइविंग / इसके लिए उकसाने | S.184/S.188 of M. V. Act. | 6 महीने याRs.1,000 पहले अपराध के लिए या दोनों 2 साल याRs.2,000 दूसरे या बाद के अपराध के लिए 3 साल अंतर्गत पिछले आयोग की या दोनों |
14. | एक शराबी व्यक्ति या नशीली दवाओं के प्रभाव में एक व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग | S.185/S.188 of M. V. Act. | 6 महीने याRs.2,000 पहले अपराध के लिए या दोनों. 2 साल याRs.3000 पिछले आयोग की 3 साल के भीतर प्रतिबद्ध दूसरे या बाद के अपराध के लिए या दोनों. |
15. | जब मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अयोग्य ड्राइव करना / उकसाना | S.186/S.188 of M. V. Act. | Rs.200 पहले अपराध के लिए Rs.500 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
16. | बिन बीमा के वाहन चालान | S.146 r/w. S. 196 of M. V. Act. | 3 महीने याRs.1,000 या दोनों |
17. | यातायात संकेत (रेड लाइट जंपिंग, पीली लाइन का उल्लंघन, संकेत के बिना लेन को बदलने, आदि) पालन ना करने के लिए | S.119 r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए. |
18. | निर्धारित अवसरों पर निर्धारित संकेत ना करने के लिए | S.121 r/w. S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
19. | निर्दिष्ट सड़कों / क्षेत्रों पर HTVs पर समय के प्रतिबंध का उल्लंघन | S.115 r/w S. 194 of M. V. Act. | Rs.2,000 |
20. | चालक द्वारा किसी भी व्यक्ति को वाहन के अपने नियंत्रण में रूकावट डालने के लिए अनुमति (ड्राइविंग आदि में बाधा के रूप में तो एक जगह पर बैठे) | S.125 r/w S.177 of M. v. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
21. | दुपहिया वाहन / मोटर साइकिल चालक खुद के अलावा एक व्यक्ति से अधिक सवारी बैठने पर (तीन सवारी) | S.128 (1) r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए. |
22. | बिना हेलमेट के चालक और पीछे की सीट पर बैठने पर | S.129 r/w S. 177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
23. | कोई भी व्यक्ति या किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति किसी भी वाहन या ट्रेलर को किसी भी सार्वजानिक स्थान पर अवैध तरीके से छोड़ने पर या इसकी अनुमति देने पर | Ss.122, 127 r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए (मालिक भी रस्सा लागत के लिए उत्तरदायी होगा) |
24. | कोई भी व्यक्ति या किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चल रहे बोर्ड पर ले जाने पर या इसकी अनुमति देने पर . | S.123(1) r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
25. | एक वाहन रखने या आवश्यक सावधानियों के बिना एक वाहन स्टेशनरी रखना या रखने के लिए अनुमति देना | S.126 r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
26. | असुरक्षित रेलवे फाटक पर सावधानी बरतने की विफलता | S.131 r/w S. 177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
27. | कुछ दशाओं में रोकने के लिए ड्राइवर की विफलता | S.132 r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
28. | एक वाहन ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना | R.21(25) of C.M.V. rules r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
29. | माल गाड़ी में बैठने की क्षमता से अधिक व्यक्तियों कोले जाना | R.21(10) of C.M.V. Rules r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
30. | ऑटोरिक्शा / टैक्सी द्वारा अधिक किराया की मांग | R.21(23) of C. M. V. Rules r/w S. 177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
31. | नंबर प्लेट के बिना मोटर वाहन ड्राइविंग (नंबर प्लेट न दिखना ) | R.50 of C.M.V. Rules r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
32. | परिवहन वाहन में विस्फोटक और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ का को ले जाना | S. 177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
33. | कोई व्यक्ति चल रहे बोर्ड पर या शीर्ष पर या एक मोटर वाहन के बोनट पर जा के सफ़र करना | S.123(2) r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
34. | यातायात के मुक्त प्रवाह के लिए बाधा पैदा करने के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान में एक निष्क्रिय वाहन रखने वाले व्यक्ति पर. | S. 201 of M.V. Act. | Rs.50 प्रति घंटे रस्सा शुल्क के अलावा |
35. | निर्धारित समय के भीतर एक वाहन के मालिक से व्यापार के निवास या जगह के परिवर्तन को सूचित करने में विफलता. | S.49 r/w S.177 of M.V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए (हालांकि, राज्य सरकार ने देरी की अवधि को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मात्रा में निर्धारित कर सकते हैं) |
36. | निर्धारित समय के भीतर वाहन के हस्तांतरण के पंजीकरण प्राधिकारी तथ्य को रिपोर्ट करने में विफलता | S.50 r/w S.177 of M. V. Act. | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए (हालांकि, राज्य सरकार ने देरी की अवधि को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मात्रा में निर्धारित कर सकते हैं) |
37. | वाहन में अनधिकृत परिवर्तन (ईंधन का एक अलग प्रकार से इसके संचालन की सुविधा सहित) | S.52 r/w S.177 of M. V. Act | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए (हालांकि, राज्य सरकार ने देरी की अवधि को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मात्रा में निर्धारित कर सकते हैं) |
38. | चालक, एक सार्वजनिक स्थान में, वर्दी में किसी भी पुलिस अधिकारी की मांग पर, अपने लाइसेंस दिखाने में विफल | S.130(1) r/w S.177 of M. V. Act | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
39. | किसी भी सार्वजनिक स्थान में कंडक्टर, मोटर वाहन विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा, मांग पर, अपने लाइसेंस दिखाने में विफल | S.130(2) r/w S.177 of M. V. Act | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
40. | मोटर वाहन के मालिक या प्रभारी द्वारा किसी भी पंजीयन प्राधिकारी, या किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग पर (1) वाहन के बीमा का प्रमाण पत्र, अगर हाथन परिवन वाहन है तो (2) फिटनेस का प्रमाण पत्र, और (3) परमिट, दिखाने में असमर्थ होने पर | S.130(3) r/w S.177 of M. V. Act | Rs.100 पहले अपराध के लिए Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
41. | किसी भी मोटर वाहन चालक द्वारा किसी सार्वजानिक स्थान पर मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के या वर्दी में एक पुलिस अधिकारी के द्वारा मांग पर, (क) बीमा का प्रमाण पत्र. (ख) पंजीकरण का प्रमाण पत्र. (ग) ड्राइविंग लाइसेंस और एक परिवहन वाहन के मामले में. (घ) फिटनेस का प्रमाण पत्र और (ई) परमिट के दिखाने में असमर्थ पाये जाने पर. | S.158 r/w S.177 of M. V. Act | Rs.100 पहले अपराध के लिए. Rs.300 दूसरे या बाद के अपराध के लिए. |
42. | जब एक मोटर वाहन के ड्राइवर या कंडक्टर एमवी एक्ट के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है. ऐसे में वाहन के मालिक द्वारा एक पुलिस अधिकारी द्वारा मांग पर नाम और पते की और ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा रखे लाइसेंस के बारे में जानकारी देने में असमर्थ होने पर. | S.133 r/w S.187 of M. V. Act | 3 महीने याRs.500 पहले अपराध के लिए या दोनों. 6 महीने orRs.1,000 बाद के अपराध के लिए या दोनों |
43. | किसी वाहन दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट आता है या किसी तीसरे पक्ष के किसी भी संपत्ति का नुक्सान होता है तो वाहन चालाक या प्रभारी व्यक्ति पर (क) दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को चिकित्सा सहायता मुहैया नहीं कराने पर. (ख) एक पुलिस अधिकारी द्वारा या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर मांग पर दुर्घटना के बारे में जानकारी न देने पर. (ग) बीमा कंपनी को दुर्घटना के बारे में जानकारी नहीं देने पर. | S.134 r/w S.187 of M. V. Act | 3 महीने याRs.500 पहले अपराध के लिए या दोनों 6 महीने orRs.1,000 बाद के अपराध के लिए या दोनों. |
44. | प्रभावी पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग या मालिक वाहन ड्राइव करने की अनुमति देने पर किसी भी सार्वजनिक या किसी अन्य जगह में झूठी पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने पर ("अपंजीकृत वाहन" का प्रयोग या "आवेदित किया गया है" दिखाने पर) | S.39(1) r/w S. 192(1) of M. V. Act | पहले अपराध के लिएRs.5,000 लेकिन कम से कमRs.2,000 एक साल या दूसरे या बाद के अपराध के लिएRs.10,000 लेकिन कम से कमRs.5,000 तक या दोनों |
45. | 12 महीने से अधिक एक वाहन को दूसरे राज्य के पजीकरण चिन्ह के साथ चलाने पर | S.47 r/w S.177 of M. V. Act | Rs.100 पहले अपराध के लिए. Rs.300 बाद के अपराध के लिए. |
46. | किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक परमिट के बिना एक वाहन चालन या चालान करने की अनुमति देना उस मार्ग या क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है. | S. 66(1) r/w S.192-A of M. V. Act | पहले अपराध के लिएRs.5,000 लेकिन कम से कमRs.2,000 एक साल तक लेकिन कम से कम 3 महीने नहीं होनी चाहिए, दूसरे या बाद के अपराध या बाद के अपराध के लिएRs.10,000 या कम से कमRs.5000 |
47. | घटिया लेख या प्रक्रिया का उपयोग करने पर किसी भी निर्माता पर | S. 109(3) r/w S.182-A of M.V. Act | Rs.1,000 पहले अपराध के लिए Rs.5,000 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
48. | Aकोई भी व्यक्ति, ड्राइविंग या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक दोषपूर्ण मोटर वाहन या ट्रेलर में ड्राइव करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जाने इस तरह के दोष के परिणाम स्वरुप किसी दुर्घटना में शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है तो. | S. 190 (1) of M. V. Act | 3 महीने या Rs.1,000 या दोनों |
49. | किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग या किसी भी सार्वजनिक स्थान में सड़क सुरक्षा, शोर और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करती है, जो किसी भी मोटर वाहन ड्राइव करने की अनुमति. (दोषपूर्ण या चुप्पी के बिना, आदि के साथ वाहन का प्रयोग) | S. 190(2) of M. V. Act | Rs.1,000 पहले अपराध के लिए Rs.2,000 दूसरे या बाद के अपराध के लिए |
50. | कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ड्राइविंग या ड्राइविंग की अनुमति देकर खतरनाक सामान से संबंधित एमवी कानून या नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो | S.190(3) of M. V. Act | एक वर्ष कीRs.3,000 पहले अपराध के लिए या दोनों 3 साल orRs.5,000 for second or subsequent offence or both. |
51. | कोई भी आयातक या डीलर मोटर वाहन या ट्रेलर ऐसी हालत या परिवर्तित हालत में जिससे कि एक सार्वजनिक स्थान में इसके उपयोग से उल्लंघन होगा बेचने या वितरित करने या वितरित करने कि पेशकश करता है | S. 191 of M. V. Act | Rs.500 |
52. | कोई भी व्यक्ति बिना टिकट या पास के या मांग पर टिकट न लेने वाले एक स्टेज कैरिज वाहन में यात्रा करने पर. | S. 124 r/w S.178(1) of M. V. Act | Rs.500 |
53. | एक स्टेज कैरिज के कंडक्टर जानबूझकर या लापरवाही से किराया स्वीकार करने में असफल रहने या टिकट की समस्या है या एक कम मूल्य की टिकट देता है या निरीक्षक द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से जांच से करने से इनकार ता असमर्थ है. | S. 178(2) of M. V. Act | Rs.500 |
54. | एक परमिट धारक या स्टेज कैरिज चलने से मन या यात्री ले जेन से मना करती है: (क) दोपहिया वाहन या तीन पहिया वाहनों के मामले में (ख) दूसरों के मामले में | S.178(3) of M. V. Act | Rs.50 Rs.200 |
55. | किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी सशक्त, या एमवी एक्ट के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी निरोधक द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना किसी भी व्यक्ति द्वारा | S. 179(1) of M. V. Act | Rs.500 |
56. | किसी भी यात्री आवश्यक जानकारी रोक या झूठी जानकारी देने पर | S. 179(2) of M. V. Act | एक महीने याRs.500 or both |
57. | रेसिंग और गति के परीक्षण | S. 189 of M. V. Act | एक महीने याRs.500 या दोनों |
58. | एजेंट के के रूप में खुद को उलझाने वाले व्यक्ति पर या उसके तहत बनाए गए S 93 उल्लंघन करते प्रार्थक | S. 93r / wS.193 of M.V. Act. | Rs.1,000 पहले अपराध के लिए 6 महीने orRs.2000 दूसरे या बाद के अपराध के लिए या दोनों. |
59. | अधिकार के बिना वाहन लेते हुए | S. 197 of M. V. Act | 3 महीने याRs.500 या दोनों |
60. | वाहन के साथ अनधिकृत हस्तक्षेप | S.198 of M.V. Act | Rs.100 |
स्कूल बस के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-2-47 के अनुसार एक शैक्षिक संस्थान बस एक परिवहन वाहन है और इसलिए सड़क पर इसके परिवहन के लिए एक परमिट की आवश्यकता है। यह परमिट बिना फिटनेस टेस्ट के हर साल इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्कूल बसों के चालकों को यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह विधि अनुसार कार्यवाही करें । इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बच्चो को ले जाने संबंधी स्कूल बसों की सुरक्षा के संबंध में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किये गये है जो निम्नलिखित है-
- स्कूल बसों में पीले रंग चित्रित किया जाना चाहिए।
- स्कूल बस वापस और बस के मोर्चे पर लिखा होना चाहिए। यह बस काम पर रखा जाता है तो स्कूल ड्यूटी पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाना चाहिए।
- बस एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए।
- बस निर्धारित मानक की गति राज्यपाल के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए।
- बस की खिड़कियां क्षैतिज ग्रिल्स के साथ सुजज्ति किया जाना चाहिए।
- बस में एक आग बुझाने की कल होना चाहिए।
- स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर बस पर लिखा होना चाहिए।
- बस के दरवाजे विश्वसनीय ताले के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए।
- सुरक्षित रूप से स्कूल बेग रखने के लिए सीटों के नीचे फिट स्थान नहीं होना चाहिए।
- बच्चो को भाग लेने के लिए बस में एक योग्य परिचर होना चाहिए।
- बस या एक शिक्षक में बैंठे किसी भी माता पिता या अभिभावक भी इन सुरक्षा नियमों को सुनिश्चित करने के लिए यात्रा कर सकते हैं।
- चालक भारी वाहनों ड्राइविंग के अनुभव के कम से कम 5 साल होनी चाहिए।
- लाल बत्ती कूद लेन अनुशासन का उल्लंघन या अनधिकृत व्यक्ति को ड्राइवर के लिए अनुमति देता है। जैसे अपराधों के लिए एक वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया है जो एक ड्राइवर नियोजित नहीं किया जा सकता।
- अधिक तेजी, शराबी ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग आदि के अपराध के लिए एक बार भी चालान किया गया है जो एक ड्राइवर नियोजित नहीं किया जा सकता।
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