केन्द्र सरकार की ओर से मुस्लिमो को 4.5 आराक्षण देने के विरोध मे अधिवक्ताओ की सामाजिक संस्था प्रहरी अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र नाथ सिंह की ओर से एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे याचिका संख्या 11995/2012 मा. न्यायमूर्ति एसके अग्रवाल और मा. न्यायमूर्ति अस्थालकर की पीठ मे दाखिल हुई। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी ने पक्ष रखा तथा केन्द्र सरकार की ओर अतिरिक्त महान्यायवादी आरवी सिंहल ने पक्ष रखा। पीठ ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद इसे जनहित याचिका के रूप मे 21 मार्च की तरीख दी है।
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1 टिप्पणी:
यह तो लागू होकर ही रहेगा, सरकार कोई संशोधन कर देगी.
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