शहीद भगत सिंह के पुराने और दुर्लभ वास्तविक चित्र फोटो Old and Rare Original Photos of Shaheed Bhagat Singh




Bhagat Singh's mother's message to Youth

Orders of Bhagat Singh's execution

Bhagat Singh's letters in Hindi & Urdu


Bhagat Singh's letter in Punjabi

Official Documents of Bhagat Singh trial

MJS Waraich with Bhagat Singh's mother Ram Saran Das Talwar
 Original Pic of Bhagat Singh 


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EMAIL ID OF ALL POLICE OFFICERS OF U.P.



Emails Addresses of Police Officers

यूपी के सभी पुलिस अधिकारियों की ईमेल आईडी

Emails Addresses of District Police Officers 
LIST OF IG
  1. IG Zone Allahabad [email protected]
  2. IG Zone Kanpur [email protected]
  3. IG Zone Gorakhpur [email protected]
  4. IG Zone Lucknow [email protected]
  5. IG Zone Meerut [email protected]
  6. IG Zone Bareilly [email protected]
  7. IG Zone Varanasi [email protected]
  8. IG PAC W/Z Moradabad [email protected]
  9. IG PAC C/Z Lucknow [email protected]
  10. IG PAC E/Z Lucknow [email protected]
  11. IG Establishment [email protected]
  12. IG Housing & Welfare [email protected]
  13. IG Planning & Budget [email protected]
  14. IG Telecom [email protected]
  15. IG Railways Allahabad [email protected]
  16. IG Rules and Manuals [email protected]
  17. IG Special Task Force [email protected]
  18. IG Traffic [email protected]
  19. IG Technical Services [email protected]
  20. IG Railways Lucknow [email protected]
  21. IG Training [email protected]
  22. IG PTC Moradabad [email protected]
  23. IG ATC Sitapur [email protected] 
 LIST OF DIG
  1. DIG Range Agra [email protected]
  2. DIG Range Allahabad [email protected]
  3. DIG Range Kanpur [email protected]
  4. DIG Range Faizabad [email protected]
  5. DIG Range Gorakhpur [email protected]
  6. DIG Range Jhansi [email protected]
  7. DIG Range Lucknow [email protected]
  8. DIG Range Meerut [email protected]
  9. DIG Range Bareilly [email protected]
  10. DIG Range Moradabad [email protected]
  11. DIG Range Varanasi [email protected]
  12. DIG Range Azamgarh [email protected]
  13. DIG Chitrakoot Dham [email protected]
  14. DIG Technical Services [email protected]
  15. DIG Training [email protected]
 LIST OF SSP
  1. Superintendent of Police Agra [email protected]
  2. Superintendent of Police Aligarh [email protected]
  3. Superintendent of Police Allahabad [email protected]
  4. Superintendent of Police Bareilly [email protected]
  5. Superintendent of Police Budaun [email protected]
  6.  Superintendent of Police Bulandshahar [email protected]
  7.  Superintendent of Police Etah [email protected]
  8. Superintendent of Police Etawah [email protected]
  9. Superintendent of Police Faizabad [email protected]
  10. Superintendent of Police Ghaziabad [email protected]
  11.  Superintendent of Police Gorakhpur [email protected]
  12. Superintendent of Police Jhansi [email protected]
  13. Superintendent of Police Kanpur Nagar [email protected]
  14. Superintendent of Police Lucknow [email protected]
  15. Superintendent of Police Mainpuri [email protected]
  16.  Superintendent of Police Mathura [email protected]
  17. Superintendent of Police Meerut [email protected]
  18. Superintendent of Police Moradabad [email protected]
  19. Superintendent of Police Muzaffarnagar [email protected]
  20. Superintendent of Police Saharanpur [email protected]
  21. Superintendent of Police Varanasi [email protected]
  22. SSP STF [email protected]
 LIST OF SP
  1. Superintendent of Police Auriya [email protected]
  2. Superintendent of Police Azamgarh [email protected]
  3. Superintendent of Police Barabanki [email protected]
  4. Superintendent of Police Baghpath [email protected]
  5. Superintendent of Police Balia [email protected]
  6. Superintendent of Police Banda [email protected]
  7. Superintendent of Police Basti [email protected]
  8. Superintendent of Police Behraich [email protected]
  9. Superintendent of Police Bijnor [email protected]
  10. Superintendent of Police Balrampur [email protected]
  11. Superintendent of Police Chandauli [email protected]
  12. Superintendent of Police Chitrakoot [email protected]
  13. Superintendent of Police Deoria [email protected]
  14. Superintendent of Police Fatehgarh [email protected]
  15. Superintendent of Police Fatehpur [email protected]
  16. Superintendent of Police Firozabad [email protected]
  17. Superintendent of Police Gautambudhnagar [email protected]
  18. Superintendent of Police Ghazipur [email protected]
  19. Superintendent of Police Gonda [email protected]
  20. Superintendent of Police Hamirpur [email protected]
  21. Superintendent of Police Hathras [email protected]
  22. Superintendent of Police Hardoi [email protected]
  23. Superintendent of Police Jalaun [email protected]
  24. Superintendent of Police Jaunpur [email protected]
  25. Superintendent of Police Kanpur Dehat [email protected]
  26. Superintendent of Police Kannuj [email protected]
  27. Superintendent of Police Kaushambi [email protected]
  28. Superintendent of Police Kushinagar [email protected]
  29. Superintendent of Police Lalitpur [email protected]
  30. Superintendent of Police Lakhimpur Kheri [email protected]
  31. Superintendent of Police Mahoba [email protected]
  32. Superintendent of Police Maharajganj [email protected]
  33. Superintendent of Police Mau [email protected]
  34. Superintendent of Police Mirzapur [email protected]
  35. Superintendent of Police Pilibhit [email protected]
  36. Superintendent of Police Pratapgarh [email protected]
  37. Superintendent of Police Raebareily [email protected]
  38. Superintendent of Police Rampur [email protected]
  39. Superintendent of Police Shahajahanpur [email protected]
  40. Superintendent of Police Siddarthnagar [email protected]
  41. Superintendent of Police Sitapur [email protected]
  42. Superintendent of Police Sonebhadra [email protected]
  43. Superintendent of Police Sant Ravidas Nagar [email protected]
  44. Superintendent of Police Sant kabir Nagar [email protected]
  45. Superintendent of Police Sravasti [email protected]
  46. Superintendent of Police Sultanpur [email protected]
  47. Superintendent of Police Unnao [email protected]
UP State Higher Police Offers
  1. DGP UP [email protected]
  2. DG Head Quarter office [email protected]
  3. ADG Law & Order [email protected]
  4. ADG karmik [email protected]
  5. IG A to DGP [email protected]
  6. Public Grievance cell of DGP [email protected]
  7. PHQ Allahabad [email protected]
  8. ADG PHQ [email protected]
  9. Anti Corruption Organisaiton [email protected]
  10. ADG ACO [email protected]
  11. CID Headquarter [email protected]
  12. DG CID [email protected]
  13. CO-Operative Cell [email protected]
  14. ADG CO-Operative Cell [email protected]
  15. Economic Offences Wing HQ [email protected]
  16. ADG EOW [email protected]
  17. FIRE Service HQ [email protected]
  18. DG Fire Services [email protected]
  19. ADG FIRE Services [email protected]
  20. FOOD CELL HQ [email protected]
  21. Housing Corpn. HQ [email protected]
  22. Human Rights HQ [email protected]
  23. ADG H/R [email protected]
  24. Intelligence HQ [email protected]
  25. ADG Intelligence [email protected]
  26. Security HQ [email protected]
  27. ADG Security [email protected]
  28. ISBP HQ [email protected]
  29. ADG ISBP [email protected]
  30. PAC HQ [email protected]
  31. DG PAC [email protected]
  32. Radio HQ [email protected]
  33. ADG Radio [email protected]
  34. Railways Hq [email protected]
  35. ADG Railways [email protected]
  36. Special Enquiry HQ :[email protected]
  37. ADG Special Enquiry [email protected]
  38. Traffic Directorate [email protected]
  39. Technical Services HQ [email protected]
  40. ADG Technical Services [email protected]
  41. Training HQ [email protected]
  42. DG Training [email protected]
  43. ADG Training [email protected]
  44. ADG Dr BRA Academy [email protected]
  45. ADG PTC Sitapur [email protected]
  46. Vigilance Establihsment [email protected]
  47. Central Store Kanpur [email protected]
  48. Central Reserve Sitapur [email protected]
  49. Prosecution [email protected]
  50. Home Guards & Civil Defense [email protected]
  51. SP Motor Vehicle Organisation [email protected]
  52. PMVO Lucknow [email protected]
  53. PMVO Varanasi [email protected]
  54. PMVO Moradabad [email protected]
  55. PMVO Agra [email protected]
  56. PMVO Sitapur [email protected]
  57. Director FSL [email protected]
  58. Joint Director FSL Lucknow [email protected]
  59. Joint Director FSL Agra [email protected]
  60. SP SCRB [email protected]
  61. UP Police Computer Center [email protected]
  62. Home Deptt. UP Gov. [email protected]
  63. SP Economic Offences Wing Varanasi [email protected]
यूपी के सभी पुलिस अधिकारियों की ईमेल आईडी


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चंद्रशेखर आजाद के वास्तविक चित्र Chandrashekhar Azad Original Photo



Chandra_Shekhar_Azad

Essay on Chandrashekhar Azad in Hindi
चन्द्रशेखर आजाद पर निबंध
महान क्रांतिकारी चन्द्र शेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा गाँव में हुआ था। इसी गाँव की पाठशाला में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। परंतु उनका मन खेलकूद में अधिक था। इसलिए वे बाल्यावस्था में ही कुश्ती, पेड़ पर चढ़ना तीरंदाजी आदि में पारंगत हो गए। फिर पाठशाला कि शिक्षा पूर्ण करके वे संस्कृत पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। चन्द्रशेखर आजाद एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त थे। उन्होंने भारत-माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
Chandra_Shekhar_Azad

सन् 1920 की बात है जब गाँधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सैकड़ों देश भक्तों में चंद्रशेखर आजाद भी थे। जब मजिस्ट्रेट ने बुलाकर उनसे उनका नाम पिता का नाम और निवास स्थान पूछा तो उन्होंने बड़ी ही निडरता से उत्तर दिया- मेरा नाम है-आजाद पिता का नाम है-स्वतंत्रता और मेरा निवास है-जेल। इससे मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और उसने 14 वर्षीय चन्द्रशेखर आजाद को 15 कोड़े लगाए जाने का आदेश दिया। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने, 'वन्दे मातरम्‌' और 'महात्मा गांधी की जय' का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए।
Chandra_Shekhar_Azad

गाँधी जी के अहिंसक आंदोलन वापस लेने के पश्चात 1922 में वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए 1924 में उन्हें इस सेना का कमांडर-इन-चीफ बना दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी षड्यंत्र (1925) में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए।
Chandra_Shekhar_Azad

17 दिसंबर, 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जे.पी. साण्डर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटर साइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो साण्डर्स के माथे पर लग गई वह मोटर साइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दाग कर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब साण्डर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इतना ना ही नहीं लाहौर में जगह-जगह परचे चिपका दिए गए, जिन पर लिखा था- लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों खूब सराहा गया।

अलफ्रेड पार्क, इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाज वादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी, 1931 को सुबह साढ़े नौ बजे चन्द्रशेखर आजाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऐल्फ्रेड पार्क में एक साथी कामरेड से मिलने गए। वहाँ सादा कपड़ों में  पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अंग्रेज पुलिस से खूब लोहा लिया। फिर जब उनकी छोटी-सी पिस्तौल में एक गोली बची तो उन्होंने उसे अपनी कनपट्टी पर रखकर चला दी और इस लोक को छोड़ गए। चन्द्रशेखर आजाद ने शपथ ली थी कि वे अंग्रजों की गोली से नहीं मरेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने आजाद नाम को सार्थक किया। जीवन के अंतिम क्षण तक वे किसी की गिरफ्त में नहीं आए। चन्द्र शेखर आजाद एक व्यक्ति नहीं वे अपने में एक आंदोलन थे। आज हम उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं।


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भारतीय दंड संहिता धारा 362, 364, 364क, 365, 366, 367, 369 के अंतर्गत कानून (Indian Law)



व्यपहरण - Kidnapping
किसी बालिग व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से या बहला फुसला कर किसी कारण से कहीं ले जाया जाए तो यह व्यपहरण का अपराध है। यह कारण निम्नलिखित हो सकते है। जैसेः- फिरौती की रकम के लिए, उसे गलत तरीके से कैद रखने के लिए, उसे गंभीर चोट पहुँचाने के लिए, उसे गुलाम बनाने के लिए इत्यादि।

धारा 366 भारतीय दंड संहिता - Indian Penal Code Section 366 in Hindi
धारा के अन्तर्गत विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहृत करना या उत्प्रेरक करने के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या यह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा आयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश, यह विलुब्ध करने के लिए, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष तक से भी दण्डनीय होगी

अनैतिक व्यापार पर कानून Law on Immoral Traffic Prevention  
(धारा 366 क, 366 ख, 372, 373 भारतीय दंड संहिता)
  • अनैतिक व्यापार
    यदि कोई व्यक्ति किसी भी लड़की को वेश्यावृति के लिए खरीदता या बेचता है तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माना की सजा होगी।
  • अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic Prevention Act 1956)
    यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदता बेचता, बहलाता फुसलाता या उपलब्ध करवाता है तो उसे तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।
    • धारा 366 क भारतीय दंड संहिताधारा 366 क के अन्तर्गत अप्राप्त लड़की को उपादान के बारे में बताया गया है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को, अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेञ्गी दण्डित किया जाएगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।
    • धारा 366 ख भारतीय दंड संहिता
      धारा 366 (ख) के अन्तर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के बारे में बताया गया है कम आयु की किसी लड़की का भारत के बाहर उसके किसी देश से या जम्मू-कश्मीर से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
  • धारा 372 भारतीय दंड संहिता - Indian Penal Code Section 372 in Hindi
    वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचने के बारे में प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए कम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, या उपभोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
    (6 धारा के अन्तर्गत 2 स्पष्टीकरण दिये गये हैं। स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत बताया गया है कि जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को, या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में,जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उपभोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण -2 के अन्तर्गत आयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी सम्भोग या बंधन से संयुक्त नहीं कि जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि इस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, जो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीय विधि या रूढि़ द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश्य सम्बन्ध अभिसात किया जाता है। 
  • धारा 373 भारतीय दंड संहिता - Indian Penal Code Section 273 in Hindi
    वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्वय का खरीदना आदि के बारे में हैं जो कोई अठारह वर्ष में कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय के बारे में है कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से आयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपभोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्रेत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाला, भाड़े पर लेने वाला या अन्यथा उसका कब्जा करने वाले तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्रेत किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपभोग में लायी जाएगी।
छेड़खानी पर कानून (धारा 509, 294, भारतीय दंड संहिता) Indian Penal Code Section 509, 294,in Hindi
  • शब्द, इशारा या मुद्रा जिससे महिला की मर्यादा का अपमान हो
    यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान करने की नीयत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।
  • अश्लील मुद्रा, इशारे या गाने
    यदि कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हुए सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील हरकत करता है या अश्लील गाने गाता, पढ़ता या बोलता है, तो उसे तीन महीने कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।
स्त्री के अभद्र रूप से प्रदर्शन पर कानून
(स्‍त्री अशिष्‍ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 / Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

  • स्त्री का अभद्र रूप या चित्रांकनः यदि कोई व्यक्ति विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, तस्वीरों, आकृतियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से स्त्री का अभद्र रूपण या प्रदर्शन करता है तो उसे दो से सात साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी।
कार्यस्थल पर यौन शोषण पर कानून (उच्चतम न्यायालय का विशाखा निर्णय, 1997)
Laws and Procedures: Sexual Harassment in the Workplace (Vishakha Guidelines) by Hon'ble Supreme Court of India
Vishaka and others v. State of Rajasthan and others (1997) 6 SCC 241, AIR 1997 SC3011, (1998) BHRC 261, (1997) 3 LRC 361
  • कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन शोषण जैसे शारीरिक छेड़छाड़, यौन संबंध की माँग या अनुरोध, यौन उत्तेजक कथनों का प्रयोग, अश्लील तस्वीर का प्रदर्शन या किसी भी अन्य प्रकार का अनचाहा शारीरिक, शाब्दिक, अमौखिक आचरण जो अश्लील प्रकृति का हो, की मनाही है।
  • यह कानून उन सभी औरतों पर लागू होता है, जो सरकारी, गैर सरकारी, पब्लिक, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कार्य करती हैं।
  • पीडि़त महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संस्था/दफ्तर में एक यौन शोषण शिकायत समिति का गठन होना आवश्यक है। इस समिति की अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए। इसकी पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए तथा इसमें कम से कम एक बाहरी व्यक्ति को सदस्य होना चाहिए।


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हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के अधीन तलाक का आधार



हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत वे लोग आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते है। धारा 13 ख में कहा गया है कि दोनों पार्टी संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में शादी को ख़त्म करने की याचिका दे सकते है अगर वे एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे है, और ये की वो अब साथ रहने में सक्षम नहीं है और दोनों सहमत है शादी को खत्म करने के लिए राजी है।
इसके बाद अदालत दोनों पार्टी का संयुक्त बयान रिकॉर्ड करती है और विवाद को हल करने के लिए दोनों पार्टियों को 6 महीने का समय देती है, अगर फिर भी दोनों पार्टी निर्धारित समय के भीतर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहते है, तो कोर्ट तलाक की डिक्री को पारित करेगा। तो इसलिए, आपसी सहमति से तलाक में लगभग 6-7 महीने लगते हैं।
सामान्य नियम ये है की आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पार्टी संयुक्त रूप से आवेदन करती है और उनका संयुक्त बयान अदालत में उनके परिवार और वकीलों की उपस्थिति में दर्ज किया जाता है और जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते है। यह प्रक्रिया दो बार दोहराई जाती है है जब संयुक्त याचिका दी जाती है जिसे पहला प्रस्ताव कहते है और 6 महीने बाद, जिससे दूसरा प्रस्ताव कहते है।
इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद, न्यायाधीश दोनों की सहमति से तलाक के लिए सभी मुद्दों पर जैसे बच्चे की निगरानी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, स्त्रीधन की वापसी और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों का निपटारा, पर तलाक दिया जाता है।
आपको अपने पति/पत्नी के साथ तलाक की नियमों और शर्तों के संबंध में एक समझौता करार करना चाइए। इसमें बटवारा जैसे स्त्रीधन, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, ये की इस राशि से एक पूर्ण और अंतिम भुगतान हो जाएगा और किसी भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ किसी भी रूप में कोई अन्य अधिकार नहीं होगाऔर इस समझौते में 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाते है। अगर आपकी पत्नी या पति आपसी तलाक के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत एक याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निम्नलिखित आधार है:
  • व्यभिचार - शादी के बाहर संभोग सहित यौन संबंध के किसी भी प्रकार में लिप्त का कार्य व्यभिचार के रूप में करार दिया गया है। व्यभिचार को एक आपराधिक दोष के रूप में गिना जाता है और यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत आवश्यक हैं। 1976 में कानून में संशोधन में कहा गया है कि व्यभिचार में से एक एकल अभिनय याचिकाकर्ता को तलाक पाने के लिए पर्याप्त है।
  • क्रूरता - एक पति या पत्नी तलाक का केस दर्ज कर सकते है जब उसे किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक चोट पहुची है जिससे जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकता है। मानसिक यातना केवल एक घटना पर निर्भर नहीं है बल्कि घटनाओं की श्रृंखला पर आधारित है। भोजन देने से इनकार करना, निरंतर दुर्व्यवहार और दहेज प्राप्ति के लिए गाली देना, विकृत यौन कार्य आदि क्रूरता के अंदर शामिल किए गए हैं।
  • परित्याग - अगर पति या पत्नी में से एक भी कोई कम से कम दो साल की अवधि के लिए अपने साथी को छोड़ देता है, तो परित्याग के आधार पर तलाक ला मामला दायर किया जा सकता हैं।
  • धर्मान्तरण - अगर पति या पत्नी, दोनों में से किसी ने भी अपने आप को किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरित किया है, तो दूसरा इस आधार पर तलाक के लिए अपनी याचिका दायर कर सकता है।
  • मानसिक विकार - मानसिक विकार एक तलाक दाखिल करने के लिए आधार है अगर याचिकाकर्ता का साथी असाध्य मानसिक विकार और पागलपन से ग्रस्त है और इसलिए दोनों को एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
  • कुष्ठ - एक 'उग्र और असाध्य' कुष्ठ रोग के मामले में, एक याचिका इस आधार पर दायर की जा सकती है।
  • यौन रोग - अगर जीवन साथी को एक गंभीर बीमारी है जो आसानी से संक्रामक है, तो तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। एड्स जैसे रोग यौन रोग की बीमारी के अंतर्गत आते है।
  • त्याग - एक पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते है अगर दूसरा एक धार्मिक आदेश को अपनाने से सभी सांसारिक मामलों का त्याग करता है।
  • जिंदा नहीं मिलना - अगर एक व्यक्ति को सात साल की एक निरंतर अवधि तक जिन्दा देखा या सुना नहीं जाता, तो व्यक्ति को मृत माना जाता है। दूसरा साथी तलाक के याचिका दायर कर सकता है अगर वह पुनर्विवाह में रुचि रखता है।
  • सहवास की बहाली - अगर अदालत ने अलग रहने का आदेश दे दिया है लेकिन फिर भी साथी किसी के साथ रह रहा है तो इसे तलाक के लिए आधार माना जाता है।
भारत में तलाक के लिए निम्नलिखित आधार है जिस पर याचिका केवल पत्नी की ओर से दायर की जा सकती हैं:
  • अगर पति बलात्कार या पाशविकता में लिप्त है तो।
  • अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है और पति ने पहली पत्नी के जीवित होने के बावजूद दूसरी औरत से शादी की है, तो पहली पत्नी तलाक के लिए मांग कर सकती है।
  • एक महिला तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है अगर उसकी शादी पंद्रह वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी हो तो और वो शादी को त्याग सकती है जब तक उसकी उम्र अठारह साल नहीं हो जाती।
  • अगर एक वर्ष तक पति के साथ कोई सहवास है और पति अदालत के पत्नी के रखरखाव के फैसले की अनदेखी करता है, तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दे सकती है।


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महिला मामले क्या कहते हैं मानवाधिकार कानून



 Women's Human Rights

 Women's Human Rights

पूछताछ के दौरान अधिकार

  1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-160 के अंतर्गत किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने या अन्य किसी स्थान पर नहीं बुलाया जाएगा।
  2. उनके बयान उनके घर पर ही परिवार के जिम्मेदार सदस्यों के सामने ही लिए जाएंगे।
  3. रात को किसी भी महिला को थाने में बुलाकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी हो तो परिवार के सदस्यों या 5 पड़ोसियों के सामने उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।
  4. पूछताछ के दौरान शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए।
गिरफ्तारी के दौरान अधिकार
  1. महिला अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकती है।
  2. गिरफ्तारी के समय महिला को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
  3. महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही होनी चाहिए।
  4. सी.आर.पी.सी. की धारा-47(2) के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को ऐसे रिहायशी मकान से गिरफ्तार करना हो, जिसकी मालकिन कोई महिला हो तो पुलिस को उस मकान में घुसने से पहले उस औरत को बाहर आने का आदेश देना होगा और बाहर आने में उसे हर संभव सहायता दी जाएगी।
  5. यदि रात में महिला अपराधी के भगाने का खतरा हो तो सुबह तक उसे उसके घर में ही नजरबंद करके रखा जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
  6. गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा।
  7. गिरफ्तारी के समय महिला के किसी रिश्तेदार या मित्र को उसके साथ थाने आने दिया जाएगा।
थाने में महिला अधिकार
  1. गिरफ्तारी के बाद महिला को केवल महिलाओं के लिए बने लॉकअप में ही रखा जाएगा या फिर महिला लॉकअप वाले थाने में भेज दिया जाएगा।
  2. पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने या दुर्व्यवहार किए जाने पर महिला द्वारा मजिस्ट्रेट से डॉक्टरी जांच की मांग की जा सकती है।
  3. सी.आर.पी.सी. की धारा-51 के अनुसार जब कभी किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है और उसे हवालात में बंद करने का मौका आता है तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पालन करते हुए ली जाएगी।
तलाशी के दौरान अधिकार
  1. धारा-47(2)के अनुसार महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाएगी। यदि महिला चाहे तो तलाशी लेने वाली महिला पुलिसकर्मी की तलाशी पहले ले सकती है। महिला की तलाशी के दौरान स्त्री के सम्मान को बनाए रखा जाएगा। सी.आर.पी.सी. की धारा-1000 में भी ऐसा ही प्रावधान है।
  2. जांच के दौरान अधिकार
  3. सी.आर.पी.सी. की धारा-53(2) के अंतर्गत यदि महिला की डॉक्टरी जांच करनी पड़े तो वह जांच केवल महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी।
  4. जांच रिपोर्ट के लिए अस्पताल ले जाते समय या अदालत में पेश करने के लिए ले जाते समय महिला सिपाही का महिला के साथ होना जरुरी है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराते समय अधिकार
  1. पुलिस को निर्देश है कि वह किसी भी महिला की एफ.आई.दर्ज करें।
  2. रिपोर्ट दर्ज कराते समय महिला किसी मित्र या रिश्तेदार को साथ ले जाएं।
  3. रिपोर्ट को स्वयं पढ़ने या किसी अन्य से पढ़वाने के बाद ही महिला उस पर हस्ताक्षर करें।
  4. उस रिपोर्ट की एक प्रति उस महिला को दी जाए।
  5. पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर महिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या स्थानीय मजिस्ट्रेट से मदद की मांग कर सकती है।
  6. धारा-437 के अंतर्गत किसी गैर जमानत मामले में साधारणयता जमानत नहीं ली जाती है, लेकिन महिलाओं के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उन्हें इन मामलों में भी जमानत दिए जाने का प्रावधान है।
  7. किसी महिला की विवाह के बाद सात वर्ष के भीतर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने पर धारा-174(3) के अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम प्राधिकृञ्त सर्जन द्वारा तथा जांच एस.डी.एम. द्वारा की जानी अनिवार्य है।
  8. धारा-416 के अंतर्गत गर्भवती महिला को मृत्युदंड से छूट दी गई है। 

 मानवाधिकार नियम के तहत निम्नलिखित कारणों के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी माना जाता है

  1. लिंग - जिसमें गर्भधारण और शिशु-जन्म शामिल है; तथा यौनान्तरण-लिंगी (transgender) और अंतर लिंगी (intersex) व्यक्तियों के प्रति उनके लिंग या लैंगिक-पहचान के कारण भेदभाव शामिल है।
  2. वैवाहिक स्थिति – जिसमें विच्छेदित विवाह और सिविल यूनियन शामिल है।
  3. धार्मिक विचारणा – परंपरागत या मुख्य-धारा धर्मों तक सीमित नहीं है।
  4. नैतिक विचारणा – किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास न रखना।
  5. त्वचा का रंग, नस्ल, या प्रजातीय या राष्ट्रीय मूल – जिसमें राष्ट्रीयता या नागरिकता शामिल है।
  6. विकलांगता – जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक विकलांगता या बीमारी शामिल है।
  7. आयु – 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयु के आधार पर भेदभाव से संरक्षण प्राप्त है।
  8. विचारणा – जिसमें कोई भी राजनैतिक विचारणा न रखना शामिल है।
  9. रोज़गार की स्थिति – बेरोज़गार होना, कोई लाभ प्राप्त करना या ACC पर निर्भर होना। इसमें कार्यरत होना या राष्ट्रीय पेंशन प्राप्त करना शामिल नहीं है।
  10. परिवारिक स्थिति – जिसमें बच्चों या अन्य आश्रितों के लिए जिम्मेदार न होना शामिल है।
  11. लैंगिक रुझान – विषमलिंगी, समलिंगी, स्त्री-समलिंगी (lesbian) या उभयलिंगी (bisexual) होना।
  12. ये आधार किसी व्यक्ति के पहले के समय, वर्तमान समय या मान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के साथ वर्तमान में हुए, पहले कभी हुए या किसी अन्य के द्वारा अभिकल्पित मानसिक रोग के आधार पर भेदभाव-पूर्ण व्यवहार करना गैर-कानूनी होता है।li>


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स्वाध्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विचारक एवं पुस्तकों



स्वाध्याय के लिए हमेशा सत्साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि – मुनियों का ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है किन्तु सभी संस्कृत में है तथा जिनका अनुवाद हुआ वह भी संस्कृत स्तर का ही है अतः उन्हें हर किसी के लिए समझ पाना थोड़ा कठिन होता है । फिर भी जो कोई भी इन ग्रंथो से स्वाध्याय करना चाहे कर सकता है । इनमें वेद, उपनिषद, गीता, योगवाशिष्ठ, रामायण आदि मुख्य है । जिन्हें इन्हें पढ़ने की सुविधा ना हो वह निम्नलिखित लेखकों के साहित्य का अध्ययन कर सकते है ।
 
  • महर्षि दयानंद – दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फ़रवरी टंकारा में सन् 1824 में मोरबी (मुम्बई की मोरवी रियासत) के पास काठियावाड़ क्षेत्र (जिला राजकोट), गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और माँ का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर-कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था और उनका प्रारम्भिक जीवन बहुत आराम से बीता। आगे चलकर एक पण्डित बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। इनकी पुस्तके आपको आर्य समाज की किसी भी वेबसाइट पर मुफ्त में डाउनलोड करने अथवा पढ़ने के लिए मिल जाएगी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपनी जीवन काल में लिखीं। प्रारम्भिक पुस्तकें संस्कृत में थीं, किन्तु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्यभाषा (हिन्दी) में भी लिखा, क्योंकि आर्यभाषा की पहुँच संस्कृत से अधिक थी। हिन्दी को उन्होंने 'आर्यभाषा' का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्यभाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानन्द अग्रणी व प्रारम्भिक व्यक्ति थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती की मुख्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं-
    • सत्यार्थप्रकाश
    • ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका
    • ऋग्वेद भाष्य
    • यजुर्वेद भाष्य
    • चतुर्वेदविषयसूची
    • संस्कारविधि
    • पञ्चमहायज्ञविधि
    • आर्याभिविनय
    • गोकरुणानिधि
    • आर्योद्देश्यरत्नमाला
    • भ्रान्तिनिवारण
    • अष्टाध्यायीभाष्य
    • वेदाङ्गप्रकाश
    • संस्कृतवाक्यप्रबोध
    • व्यवहारभानु
  • स्वामी विवेकानंद – स्वामी विवेकानन्द वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानन्द की वक्तृता के कारण ही पहुँचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत "मेरे अमरीकी भाइयो एवं बहनों" के साथ करने के लिये जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था।स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी पुस्तके Internet archive पर उपलब्ध है । आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते है।
  • स्वामी रामतीर्थ – स्वामी रामतीर्थ का जन्म सन् 1873 की दीपावली के दिन पंजाब के गुजरावालां जिले मुरारीवाला ग्राम में पण्डित हीरानन्द गोस्वामी के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम तीर्थराम था। विद्यार्थी जीवन में इन्होंने अनेक कष्टों का सामना किया। भूख और आर्थिक बदहाली के बीच भी उन्होंने अपनी माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा पूरी की। पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह भी कर दिया था। वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए। सन् 1891 में पंजाब विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा में प्रान्त भर में सर्वप्रथम आये। इसके लिए इन्हें 90 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति भी मिली। अपने अत्यंत प्रिय विषय गणित में सर्वोच्च अंकों से एम० ए० उत्तीर्ण कर वे उसी कालेज में गणित के प्रोफेसर नियुक्त हो गए।[3] वे अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा निर्धन छात्रों के अध्ययन के लिये दे देते थे। इनका रहन-सहन बहुत ही साधारण था। लाहौर में ही उन्हें स्वामी विवेकानन्द के प्रवचन सुनने तथा सान्निध्य प्राप्त करने का अवसर मिला। उस समय वे पंजाब की सनातन धर्म सभा से जुड़े हुए थे।  तुलसी, सूर, नानक, आदि भारतीय सन्त; शम्स तबरेज, मौलाना रूसी आदि सूफी सन्त; गीता, उपनिषद्, षड्दर्शन, योगवासिष्ठ आदि के साथ ही पाश्चात्य विचारवादी और यथार्थवादी दर्शनशास्त्र, तथा इमर्सन, वाल्ट ह्विटमैन, थोरो, हक्सले, डार्विन आदि मनीषियों का साहित्य इन्होंने हृदयंगम किया था। इन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन और मनन प्रारम्भ किया और अद्वैतनिष्ठा बलवती होते ही उर्दू में एक मासिक-पत्र "अलिफ" निकाला। इसी बीच उन पर दो महात्माओं का विशेष प्रभाव पड़ा - द्वारकापीठ के तत्कालीन शंकराचार्य और स्वामी विवेकानन्द।वेदांत पर इनकी पुस्तके बहुत ही उपयोगी है । यह भी आप Internet archive से प्राप्त कर सकते है।
  • महर्षि अरविन्द – राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया। श्री अरविन्द को 150 रु प्रति माह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री अरविन्द ने 'राष्ट्रीय शिक्षा' की संकल्पना का विकास किया तथा अपने शिक्षा-दर्शन की आधारशिला रखी। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। प्रधानाचार्य का कार्य करते हुए श्री अरविन्द अपने लेखन तथा भाषणों द्वारा देशवासियों को प्रेरणा देते हुए राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे। 1908 ई में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण श्री अरविन्द गिरफ्तार हुए व जेल में रहे। उन पर मुकदमा चलाया गया तथा अदालत में दैवयोग से उनके मुकदमे की सुनवाई सैशन जज सी पी बीचक्राफ्ट ने की जो अरविन्द के ICS के सहपाठी रह चुके थे तथा अरविन्द की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित थे। अरविन्द के वकील चितरंजन दास ने जज बीचक्राफ्ट से कहा- "जब आप अरविन्द की बुद्धि से प्रभावित हैं तो यह कैसे संभव है कि अरविन्द किसी षडयन्त्र से भाग ले सकते हैं?" बीच क्राफ्ट ने अरविन्द को जेल से मुक्त कर दिया।महर्षि अरविन्द की पुस्तकों के संदर्भ में हम कुछ निश्चितता से कह नहीं सकते क्योंकि इनकी पुस्तके बहुत कम मिलती है । google search से आपको मिल जाएगी।
  • परमहंस योगानंद – परमहंस योगानन्द बीसवीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरू, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार तथा प्रसार किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानन्द प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया। योगानन्द ने 1920 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। संपूर्ण अमेरिका में उन्होंने अनेक यात्रायें की। उन्होंने अपना जीवन व्याख्यान देने, लेखन तथा निरन्तर विश्व व्यापी कार्य को दिशा देने में लगाया। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत (An Autobiography of a Yogi) की लाखों प्रतिया बिकीं और सर्वदा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा रही हँ।इनकी पुस्तकें स्वाध्याय के लिए बहुत ही उपयोगी है । क्योंकि इनकी पुस्तकों में शास्त्रीय बातें कम और जीवन के अनुभव अधिक हुआ करते है ।
  • स्वामी शिवानन्द – स्वामी शिवानन्द सरस्वती वेदान्त के महान आचार्य और सनातन धर्म के विख्यात नेता थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ पर संन्यास के पश्चात उन्होंने जीवन ऋषिकेश में व्यतीत किया। स्वामी शिवानन्द का जन्म अप्यायार दीक्षित वंश में 8 सितम्वर 1887 को हुआ था। उन्होने बचपन में ही वेदान्त की अध्ययन और अभ्यास किया। इसके वाद उन्होने चिकित्साविज्ञान का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होने मलाया में डाक्टर के रूप में लोगों की सेवा की। सन् 1924 में चिकित्सा सेवा का त्याग करने के पश्चात ऋषिकेष में बस गये और कठिन आध्यात्मिक साधना की। सन् 1932 में उन्होने शिवानन्दाश्रम और 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। अध्यात्म, दर्शन और योग पर उन्होने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। 14 जुलाई 1963 को वे महासमाधि लाभ किये।स्वामी शिवानन्द की सभी पुस्तके आप DSSV की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है ।
  • पंडित श्री राम शर्मा आचार्य – पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तके सबसे अच्छी है क्योंकि इन्होने जीवन के हर पहलु पर ३००० से अधिक पुस्तके लिखी है । इनकी पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास और विचारों का परिवर्तन है । गायत्री परिवार की अखण्डज्योति पत्रिका १९४० से आज भी नवीन साधकों के लिए संजीवनी का कार्य कर रही है । पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य भारत के एक युगदृष्टा मनीषी थे जिन्होने अखिल भारतीय गायत्री परिवार की स्थापना की। उनने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिये समर्पित कर दिया। उन्होने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा का समन्वित रूप था।
    • पुस्तकें
      •     अध्यात्म एवं संस्कृति
      •     गायत्री और यज्ञ
      •     विचार क्रांति
      •     व्यक्ति निर्माण
      •     परिवार निर्माण
      •     समाज निर्माण
      •     युग निर्माण
      •     वैज्ञानिक अध्यात्मवाद
      •     बाल निर्माण
      •     वेद पुराण एवम् दर्शन
      •     प्रेरणाप्रद कथा-गाथाएँ
      •     स्वास्थ्य और आयुर्वेद
    • आर्श वाङ्मय (समग्र साहित्य)
      •     भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व
      •     समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान
      •     गायत्री महाविद्या
      •     यज्ञ का ज्ञान-विज्ञान
      •     युग परिवर्तन कब और कैसे
      •     स्वयं में देवत्व का जागरण
      •     समग्र स्वास्थ्य
      •     यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया
      •     ईश्वर कौन है? कहाँ है? कैसा है?
      •     निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र
      •     जीवेम शरदः शतम्
      •     विवाहोन्माद : समस्या और समाधान
    • क्रांतिधर्मी साहित्य
      •     शिक्षा ही नहीं विद्या भी
      •     भाव संवेदनाओं की गंगोत्री
      •     संजीवनी विद्या का विस्तार
      •     आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना
      •     जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र
      •     नवयुग का मत्स्यावतार
      •     इक्कीसवीं सदी का गंगावतरण
      •     महिला जागृति अभियान
      •     इक्कीसवीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य-भाग १
      •     इक्कीसवीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य-भाग २
      •     युग की माँग प्रतिभा परिष्कार-भाग १
      •     युग की माँग प्रतिभा परिष्कार-भाग २
      •     सतयुग की वापसी
      •     परिवर्तन के महान् क्षण
      •     महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण
      •     प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया
      •     नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी
      •     समस्याएँ आज की समाधान कल के
      •     मन: स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले
      •     स्रष्टा का परम प्रसाद-प्रखर प्रज्ञा
      •     जीवन देवता की साधना-आराधना
      •     समयदान ही युग धर्म
      •     युग की माँग प्रतिभा परिष्कार


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अमर योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस - आजादी के प्रेरणास्त्रोत Subhash Chandra Bose Life Essay



23 जनवरी, 1897 को ओडिशा के कटक में जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती के घर जन्मे सुभाष चंद्र बोस का जीवन अत्यंत संघर्ष पूर्ण, शौर्यपूर्ण और प्रेरणादायी है। बाल्यकाल से ही शोषितों के प्रति उनके मन में गहरी करुणा का भाव था। आठ साल की उम्र में वह स्वूफल के गेट पर खड़ी भिखारिन को रोजाना अपना आधा खाना खिला देते थे। गरीब, पीडि़त, शोषित जनता के लिए उनका दिल हमदर्दी से भरा था। क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में विशेष सम्मान था। विवेकानंद की शिक्षाओं का सुभाष पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों की वजह से सुभाष चन्द्र बोस भारत के इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है। सुभाष चन्द्र बोस का जन्म उस समय हुआ जब भारत में अहिंसा और असहयोग आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थें। इन आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होनें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पेशे से बाल चिकित्सक डा. बोस ने नेताजी की राजनीतिक और वैचारिक विरासत के संरक्षण के उनके कोलकाता स्थित आवास में  नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की।
1939 में सुभाषचन्द्र बोस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में आगमन
1939 में सुभाष चन्द्र बोस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में आगमन
सुभाष के बड़े भाई शरत चंद्र बोस और भाभी विभावती ने उनके विचारों को नई दिशा दी। शुरू से ही वह बहुत मेधावी छात्रा रहे।उनके राजनीतिक जीवन को दिशा देने में ‘देशबंधु’ चितरंजन का अहम योगदान था। शुरुवात में तो नेताजी की देशसेवा करने की बहुत मंशा थी, पर अपने परिवार की वजह से उन्होंने विदेश जाना स्वीकार किया। पिता के आदेश का पालन करते हुए वे 15 सितम्बर 1919 को लंदन गए और वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगे। वहां से उन्होंने आई.सी.एस. की परीक्षा में गुणवत्ता श्रेणी में चौथा स्थान हासिल किया। भारत को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस समय की राजसी ठाठ-बाट वाली आइसीएस की नौकरी को छोड़कर अपने देश को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए सुभाष ने गांधीजी की हठधर्मिता को देखते हुए उनकी इच्छा के पालन के लिए पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चन्द्र बोस की सराहना हर तरफ हुई। देखते ही देखते वे एक युवा नेता बन गए। 3 मई 1939 को सुभाषचन्द्र बोस ने कलकता में फाॅरवर्ड ब्लाक अर्थात अग्रगामी दल की स्थापना की।सितम्बर,1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रांरभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष के युद्ध विरोधी आन्दोलन से भयभीत होकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सन् 1940 में सुभाष को अंग्रेज सरकार ने उनके घर पर ही नजरबंद कर रखा था। नेताजी अदम्य साहस और सूजबूझ का परिचय देते हुए 17 जनवरी 1941 की सुबह वह अंग्रेजों की नजरबंदी तोड़कर कोलकाता के अपने घर से निकल गए। कोलकाता से दिल्ली, पेशावर होते हुए वह काबुल पहुंचे और वहां से जर्मनी। जर्मनी में उन्हें हिटलर ने पूरा सहयोग दिया। करीब दो दशक के राजनीतिक जीवन में से अगर जेल यात्राओं और देश निषकासन के 14 साल का समय निकाल दें तो उन्हें जनता के साथ मिलकर राजनीतिक कार्य करने के लिए करीब छह साल ही मिले। इतने कम समय में उन्होंने हिंदुस्तान के जनमानस को ऐसा आंदोलित किया, जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापान के लिए रवाना हुए। साढ़े तीन माह की कठिन और खतरनाक यात्रा के बाद जून 1943 में जापान पहुंचकर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्राी हिडेकी तोजो से मुलाकात की। तोजो सुभाष चंद्र बोस से अत्यंत प्रभावित हुए। सुभाष की सादगी, ओजस्विता, साहस और देश प्रेम की भावना ने जापानी प्रधानमंत्री पर अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सुभाष के मिशन में उन्हें भरपूर सहयोग दिया।
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गान्धी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में (सन् 1938) उन दोनों के बीच राजेन्द्र प्रसाद और नेताजी के वायें सरदार बल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं।
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में (सन् 1938) उन दोनों के बीच राजेन्द्र प्रसाद और नेताजी के बाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं।
महान देशभक्त रासबिहारी बोस के मार्गदर्शन में सुभाष ने 21 अक्टूबर, 1943 को सिंगापुर के वैफथे नामक हॉल में आर्जी-हुकूमते-आज़ाद-हिन्द (स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार) का गठन किया। इस सरकार को जापान, इटली, जर्मनी, रूस, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया सहित नौ देशों ने मान्यता प्रदान की। आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के पद की शपथ लेते हुए सुभाष ने कहा- मैं अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता यज्ञ को प्रज्वलित करता रहूंगा। नेताजी सुभाष के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे अहम अध्याय है आजाद हिंद फौज का गठन करना और एक अविश्वसनीय युद्ध में जीत के मुहाने तक पहुंच जाना।
सुभाष का उनकी पत्नी के साथ दुर्लभ चित्र
सुभाष का उनकी पत्नी के साथ दुर्लभ चित्र
इस मुहिम में जापान ने उनकी हर तरह से सहायता की। विश्व इतिहास में आजाद हिंद फौज जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्ध बंदियों को संगठित, प्रशिक्षित कर अंग्रेजों को पराजित किया। पूर्व एशिया और जापान पहुंच कर उन्होंने आजाद हिन्द फौज का विस्तार करना शुरू किया। पूर्व एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण करके वहां स्थानीय भारतीय लोगों से आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने का और आर्थिक मदद करने का आहृान किया। रंगून के 'जुबली हॉल' में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया भाषण सदैव के लिए इतिहास के पत्रों में अंकित हो गया जिसमें उन्होंने कहा था -"स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों! स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, किन्तु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज अपने शीश फूल की तरह चढ़ा देने वाले पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। खून भी एक दो बूँद नहीं इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाये और उसमें में ब्रिटिश साम्राज्य को डूबो दूँ ।" द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिन्द फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत के ब्रिटिश सामराज्य पर आक्रमण किया। आजाद हिंदी फ़ौज ने जबरदस्त पराक्रम दिखाते हुए ब्रिटिश सेना को हराकर उन्होंने इंफाल और कोहिमा में करीब 1500 वर्ग मील के इलाके पर कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड ने इस युद्ध को इतिहास का सबसे कठिन युद्ध माना। विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान की हार के साथ समीकरण बदल गए। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पीछे हटना पड़ा।
टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस, 1943
टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस, 1943
प्रख्यात विद्वान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेताजी के मृत्यु पर नया सनसनी खेज खुलासा किया है उनका का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या रूस में स्टालिन ने कराई थी और इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का हाथ बताया और उनके पास इस संबध में दस्तावेज़ है जो नेताजी की जयंती पर वह मेरठ में सारे दस्तावेज और फाइलें सार्वजानिक करेगे। स्वामी का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी को वार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया तो उन्होंने एक फर्जी सूचना फ्लैश कराई गई कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गई। बाद में वे शरण लेने के लिए रूस पहुंचे, लेकिन वहां तानाशाह स्टालिन ने उन्हें कैद कर लिया। स्टालिन ने नेहरू को बताया कि नेताजी उनकी कैद में हैं क्या करें? इस पर उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इसकी सूचना भेज दी। कहा कि आपका वार क्रिमिनल रूस में है। साथ ही उन्होंने स्टालिन को इस पर सहमति दे दी कि नेताजी की हत्या कर दी जाए। स्वामी ने दावा किया कि नेहरू के स्टेनो उन दिनों मेरठ निवासी श्याम लाल जैन थे। 26 अगस्त 1945 को आसिफ अली के घर बुलाकर नेहरू ने उनसे यह पत्र टाइप कराया था। श्याम लाल ने खोसला आयोग के सामने यह बात तो रखी पर उनके पास सबूत नहीं थे। स्वामी का मानना है कि इसी अहसान में नेहरू हमेशा रूस से दबे रहे और कभी कोई विरोध नहीं किया। कहा कि नेताजी की मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। सच सामने आएगा कि देश के गद्दार कौन थे?
वास्तव में नेता जी की मृत्यु के संबंध में जो विवाद बना हुआ है कि 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाषचन्द्र बोस का जीवन/मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गये। नेताजी गंभीर रूप से जल गये थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर्रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियाँ संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मन्दिर में रख दी गयी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21.00 बजे हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के अंतिम समय को लेकर रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि हवाई हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सुभाष के बहुत से प्रशंसक इस थ्योरी में विश्वास नहीं रखते है।

कोलकाता स्थित नेताजी भवन में रखी कार जिसमें बैठकर सुभाष चन्द्र बोस घर से फरार हुए
कोलकाता स्थित नेताजी भवन में रखी कार जिसमें बैठकर सुभाष चन्द्र बोस घर से फरार हुए

सुभाष चन्द्र बोस के अनमोल वचन
  • तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा!
  • दिल्ली चलो।
  • याद रखिये सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है।
  • याद रखें सबसे बड़ा अपराध अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है।
  • प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिन्दी प्रचार से मिलेगी, दूसरी किसी चीज से नहीं।
  • राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम् , शिवम्, सुन्दरम् से प्रेरित है।
  • याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है।
  • इतिहास में कभी भी विचार-विमर्श से कोई वास्तविक परिवर्तन हासिल नहीं हुआ है। 
 चित्रों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
सुभाष का उन दिनों का चित्र जब वे सन् 1920 में इंग्लैण्ड आईसीएस करने गये हुए थे
सुभाष का उन दिनों का चित्र जब वे सन् 1920 में इंग्लैण्ड आईसीएस करने गये हुए थे
सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस का सन् 1905 का चित्र विकिमीडिया कॉमंस से
सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस का सन् 1905 का चित्र विकिमीडिया कॉमंस से
सुभाषचन्द्र बोस का पोर्टेट उनके हस्ताक्षर सहित
सुभाष चन्द्र बोस का पोर्टेट उनके हस्ताक्षर सहित
कटक में सुभाष चन्द्र बोस का जन्मस्थान अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
कटक में सुभाष चन्द्र बोस का जन्म स्थान अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
जापान के टोकियो शहर में रैंकोजी मन्दिर के बाहर लगी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा
जापान के टोक्यो शहर में रैंकोजी मन्दिर के बाहर लगी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा

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