गैर ब्राह्मण भी मंदिर में पुजारी नियुक्त हो सकते है



Non-Brahmins can also be temple priests

Non-Brahmins can also be temple priests

एक गैर ब्राहमण भी मन्दिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है अपने महत्वपूर्ण निर्णय एन.आदित्यन बनाम ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिर्निधारित किया की केवल ब्राह्मणो को भी मन्दिर का पुजारी नियुक्त किये जाने का एकाधिकार नही है और एक गैर ब्राह्मण भी मन्दिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह पूर्ण रुपेण प्रशिक्षित है और कर्मकाडो का पूर्ण रुप से जानकार है इस वाद में अपीलार्थी एक मलयाली ब्राहमण था और शिव मन्दिर का पुजारी था मन्दिर का प्रशासन देवस्म बोर्ड पर निहित था ट्रावनकोंर कोचीन हिन्दू रिलीजस इन्स्टीटयूशन अधिनियम 1950 के अन्तर्गत एक विधिक निकाय है एक व्यक्ति अस्थायी रुप से मन्दिर का पुजारी था उस के विरुद्ध कुछ शिकायते थी।

अतः उसे स्थाई नियुक्ति नही दी गई उसके स्थान पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई और देवस्वम आयुक्त ने भी उसका अनुमोदन कर दिया था उसकी नियुक्ति पर इसलिए आपत्ति की गई वह गैर ब्राह्मण था। अपीलार्थी ने इस नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि वह मलयाली नही था अतः उस की नियुक्ति अनुच्छेद 25 एंव 26 का अतिक्रमण करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभिकथन को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि एक गैर ब्राह्मण भी मन्दिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है यदि वह पूजा कराने के लिए पूर्ण रुपेण प्रशिक्षित है अपीलार्थी यह दिखाने में असर्मथ रहे है की मन्दिर स्थापित करने वालो ने ऐसी कोई प्रथा या रुढी स्थापित की थी कि वे केवल जन्म से ब्राह्मण पैदा होने वाले ही मन्दिर के पुजारी हो सकते थे।
N. Adithyan v. Travancore Devaswom Board & Ors. (2002 8 SCC 106)


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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 Section 108 in The Code Of Criminal Procedure, 1973



दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से सम्बंधित है।
Section 108 in The Code Of Criminal Procedure, 1973
  1. धारा 108:- राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
  2. क्या उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के अन्दर है
  3. क्या दंडाधिकारी उपस्थिति के लिए जमानत या जमानत बांड मांगने की शक्ति रखते हैं
  4. क्या आदेश के समय व्यक्ति को सदेह दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहना है
  5. धारा 111 के अधीन नोटिस जारी किया जाना है
  6. धारा 124 आईपीसी के क्लॉज (1) का सबक्लॉज (ब.)
  7. धारा 153 आईपीसी, वर्गो के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन
  8. धारा 295 आईपीसी
  9. क्या साबित करना आवश्यक हैं,
  10. क्लॉज (1), सब क्लॉज
  1. धारा 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
    जब कोई दंडाधिकारी यह सूचना पाते हैं कि उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति है जो इस अधिकार क्षेत्र के अंदर अथवा बाहर:- I. या तो मौखिक रूप से लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साक्ष्य फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात:-(क) कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए या धारा 153 ए या धारा 153 बी या धारा 295ए (1860 का 45) के अधीन दंडनीय है या(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबंध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है अथवा
    II. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में यथानिदेशित कोई अश्लील वस्तु प्रकाशित करता, या आयात करता है, निर्यात करता है, संवाहित करता है, बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, आम जनता के लिए प्रदर्शित करता है अथवा किसी भी तरीके से परिचलित करता है, और दंडाधिकारी इस विचार के हैं, कि पर्याप्त आधार है कार्रवाई के लिए तो दंडाधिकारी उन तरीकों द्वारा जो यहां या इसके बाद प्रावधानित है ऐसे व्यक्ति से चाहेंगे कि वह कारण बताएं कि क्यों न उससे उसके ऐसे व्यवहार के लिए बौंड बनाने के लिए प्रतिभू के साथ आदेशित किया जाए। उतने समय के लिए जो एक साल से अधिक नहीं है या जिसे दंडाधिकारी उचित समझते हैं।प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप सम्पादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अन्तर्विष्ठ किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही; ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशन के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
  2. क्या उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के अंदर है (Is within the local limits of his jurisdiction) धारा 108 का क्षेत्र
    जहां अभियुक्त मूल रूप से दंडाधिकारी द्वारा समन के अनुपालन में आया हो, अधिकार क्षेत्र के अधीन उसकी उपस्थिति के लिए यद्यपि मूल समन जो उनके द्वारा जारी किया गया था तथा जिसके अनुपालन में वह अभियुक्त आया था वैध नहीं भी हो सकता है।
    {नरसिंह प्र॰ अग्रवाल बनाम इम्परर ए॰आई॰आर॰ 1937 नाग॰ 70}
    इस दृष्टिकोण की सत्यता संदेह के लिए फिर भी खुला है। दंडाधिकारी इस धारा के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है वह उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहता है। उसकी बाद की न्यायालय में उपस्थिति जो समन के अनुपालन में है, उनके ‘‘स्थानीय अधिकारिता के समतुल्य न तो है और न होगा’’ दूसरी तरह यदि वह चाहता है कि वह दंडाधिकारी के अग्रसर होने के अधिकारिता के आधार पर विरोध करना चाहता है तो वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता है।
  3. क्या दंडाधिकारी उपस्थिति के लिए जमानत या जमानत बौंड मांगने की शक्ति रखते है (Whether Magistrate has power to require bail or bail bonds for appearance in court)
    इस अध्याय के अधीन प्रावधानित प्रक्रिया पूर्ण रूप से व्यापक (Comprehensive) है तथा दंडाधिकारी आरोपित व्यक्तियों को बुलाने की कोई शक्ति नहीं रखते हैं कि न्यायालय में वह अपनी उपस्थिति के लिए जमानत प्रदान करें।
    {एस कृपाल सिंह बनाम हि॰प्र॰ राज्य -1976 क्रि॰एल॰टी॰ 80}
    जमानत या जमानत बौंड की सुरक्षा कार्रवाई (Security Proceeding) में अवधारणा पूर्ण रूप से गैर अनुमान्य है (In applicable)।
    एम.वाई. सिंह ब॰ मणिपुर प्रशासन-ए.आई.आर. 1964 मणिपुर 62
    वह केस जो दूसरे तरह से धारित किया जाता है वह सही-सही कानून स्थापित नहीं करता है।
    बालरूप शर्मा ब0 उ0प्र0 सरकार ए.आई.आर. 1956 इला॰ 270 से 271
    इस तरह की कार्रवाई में धारा 116(3) के अधीन अंतरिम बौंड लेने के लिए आदेश दिया जाता है बेल बौंड आदेशित नहीं किया जा सकता है।
  4. क्या आदेश के समय व्यक्ति को सदेह दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहना है? (Should the person be physically within the jurisdiction of the Magistrate at the time of the order)
    जहां उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है साधारण तया वह किसी खास दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहता था तो केवल यह तथ्य कि ‘‘वह दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा में नहीं रहता था जिस दिन आदेश पारित हुआ’’ आदेश को अवैध नहीं बनाता है धारा 462 ठीक ऐसे ही केसों का सामना करता है। सवोर्परि (More over) जैसा कि दंडाधिकारी ने सूचना पर कार्य किया जिसे उन्होंने सच्चा समझा कि व्यक्ति उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमा में था तो धारा की शर्तों का अनुपालन हुआ।
    एन.पी.अग्रवाल बनाम इम्मर -ए.आई.आर. 1937 नाग0 70
  5. धारा 111 के अधीन नोटिस जारी किया जाना है (Notice under Section 111 is to be issued)
    यदि इस धारा के अधीन कार्रवाई किया जाना विचारित है तो प्रथमतः धारा 111 के अधीन एक नोटिस निश्चित रूप से दिया जाना है। उक्त नोटिस में प्राप्त सूचना का सारांश रहना चाहिए। पूर्व शर्तों के अनुपालन के बिना धारा 116(1) के अधीन कार्रवाई या धारा 116(3) के अधीन रोका जाना आदेशित नहीं किया जा सकता है।
    -लाल बिहारी ब. राज्य 1976(2) दिल्ली एल.टी. 302
  6. धारा 124A आईपीसी के क्लॉज (1) का सब क्लॉज (a) (Sub clause (a) of clause (1)of Section 124A, I.P.C.) धारा 124A
    आईपीसी के प्रावधान बहुत ही विस्तृत है और कठोर नियमों में वे उन सभी बातों को अपने में समेट लेंगे (Cover) जो सरकार की अवमानना के तुल्य है। यदि कोई एक किसी टर्म का अपवर्जन (Excludes) करता है। प्रशासन के किसी विशिष्ट उपाय या कार्य की आलोचना करता है। धारा के शर्त इतने विस्तृत है कि कोई भी न्याय संगत भाषण इसके अंतर्गत आ जायेगा। कोई आचरण उक्त धारा के शर्त के अधीन है या नहीं न्यायालय को निश्चित रूप से एक स्वच्छ विचार प्रकट करना चाहिए कि पार्टियों के बीच अपने राजनीतिक विचारों की समीचीनता से अलग हटकर। -परमानंद ब0 इम्परर ए.आई.आर. 1941 इला0 156, 157। परीक्षण यह है कि क्या कोई व्यक्ति विप्लवकारी बातों को विस्तार देता रहा है या नहीं और क्या उक्त अपराध के दोहराए जाने का भय है ? प्रत्येक केस में यह तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण व्यक्ति के पूर्ववृत्त (Antecedents) एवं आस पास के अन्य परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।
    -इम्परर ब0 बामन 11 बम्बई एल.आर. 743; 10 क्रि.लॉ.ज. 379
  7. धारा 153A आईपीसी वर्गो के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन (Section 153A I.P.C.Promoting enemity between classes)
    किसी आदेश को इस धारा के अधीन जीवित रखने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि व्यवहार की गयी; भाषा किसी एक समुदाय पर अत्यधिक आक्रामक है। यह निश्चित रूप से प्रदर्शित होना चाहिए कि वह व्यक्ति दो समुदायों के बीच घृणा या शत्रुता को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा था, फिर भी आवश्यक नहीं है कि वह ऐसी भावना भड़काने में सफल हो चुका हो यदि कोई ऐसा करने की मंशा जानबूझकर करने की मंशा जाहिर होती हो। {यू.धमनालोक ब0 इम्परर 4 Bur. एल.टी. 24, 12 क्रि.लॉ.ज. 248}धारा 153B आईपीसी (Section 153B I.P.C.) : कोई भी बात भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय होगी यदि यह ऐसी बातों का दोषारोपण या निश्चित अधिघोषणा करता है जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।
  8. धारा 295A आईपीसी (Section 295A I.P.C.)
    धारा 295A किसी बात को दंडनीय बना देता है।
  9. क्या साबित करना आवश्यक है (What is required to be proved)
    इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि यदि नहीं रोका गया तो अभियुक्त उसी तरह का कार्य करता रहेगा जैसा करता रहा है। यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि वह भविष्य में भी वैसा ही कार्य करता रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी आदतन प्रवृति निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए।
    {जे.एन.नथूरा ब॰इम्परर -ए.आई.आर. 1932 लाहौर 7}
    शब्द समूह ‘‘विस्तार देता है या विस्तार देने का प्रयास करता है’’ अनेक किये कार्यों को इंगित नहीं करता है वरन जहां साक्ष्य यह प्रमाणित करता है कि कुछ ऐसा है जो यह दर्शाता है कि अपराध की पुनरावृत्ति संभव था। यह प्रत्येक केस के तथ्य पर निर्भर करता है। ए.आई.आर. 1932 पटना 213 धारा के प्रावधान किसी खास अवसर पर दिए गए एकल भाषण (Isolated Speech) पर लागू नहीं होगा। इस बात का निश्चित तौर पर साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति ने कोई दूसरा आपत्तिजनक भाषण भूतकाल में दिया था अथवा यह मंशा रखता हो कि भविष्य में ऐसा भाषण फिर देना चाहता हो।
    -चंद्रमान गुप्ता बनाम इम्परर - ए.आई.आर. 1934 अवध 70
  10. क्लॉज (1) सब क्लॉज (बी) Clause (1) sub-Clause (b)
    धारा के अधीन कार्रवाई किसी भी उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य तरीकों से जानबूझकर किसी न्यायाधीश के संबंध में जो न्यायाधीश की अपने कार्यालीय पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, व्यवधान पहुंचाता है।
भारतीय विधि और कानून पर आधारित महत्वपूर्ण लेख


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    भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 और उसके महत्व Article 243 of the Constitution of India and its Importance



    वर्ष 1992 से पहले पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संविधान के निर्माताओं ने जब 26 नवम्बर 1949 में संविधान बनाकर तैयार किया तथा 26 जनवरी 1950 में गणतन्त्र दिवस के रूप में संविधान को लागू किया तो उसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि रह गई। संविधान निर्माता तथा विशेषज्ञों द्वारा यह भूल हो गई कि संविधान में उन्होनें "पंचायतों" तथा "नगरपालिकाओं" के बारे में कुछ नहीं कहा तथा इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को कोई विशेष अनुच्छेद में नहीं बताया गया। नतीजा यह रहा कि "पंचायतों" तथा "नगरपालिकाओं" को संविधानिक दर्जा नहीं मिल पाया।
    Article 243 of the Constitution of India and its Importance
    संविधान के अनुच्छेद 40 में केवल एक पंक्ति में कहा गया है कि "राज्य अगर चाहें तो पंचायतों का गठन कर सकते हैं"। यह सिद्धान्त अनुच्छेद 40 जो "राज्यों के नीति निदेशक सिद्धान्त" के तहत माना गया था। परन्तु 1991-92 में संविधान में पंचायतों के बारे अनुच्छेद होने की बात रखी गई। मध्य नज़र 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक लोक सभा में पारित किये गए। इन विधेयकों को लोक सभा में पूर्ण रूप से बहुमत से पारित किया गया तथा बिल अधिनियम के रूप में निकल कर उभरे और 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अनुच्छेद 243 के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
    जब संविधानिक दर्जा पंचायतों को मिला तब सभी राज्यों को आदेशानुसार जरूरी हो गया कि वे अपने राज्य में नया पंचायती राज अधिनियम, संविधान के 73वें और 74वें अधिनियम के मध्य नजर रखकर बनायें। अनुच्छेद 243 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पंचायतों के बारे में कहा गया है कि पंचायतें क्या हैं, कैसी होंगी, इनके कार्य क्या होंगे, चुनाव प्रक्रिया क्या होगी इत्यादि।
    अनुच्छेद 243 को संक्षिप्त में यहां बताया जा रहा है:-
    • अनुच्छेद 243 - परिभाषाएँ
    • अनुच्छेद 243 क - ग्रामसभा
    • अनुच्छेद 243 ख - ग्राम पंचायतों का गठन
    • अनुच्छेद 243 ग - पंचायतों की संरचना
    • अनुच्छेद 243 घ - स्थानों का आरक्षण
    • अनुच्छेद 243 ङ - पंचायतों की अवधि
    • अनुच्छेद 243 च - सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
    • अनुच्छेद 243 छ - पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
    • अनुच्छेद 243 ज - पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
    • अनुच्छेद 243 झ - वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
    • अनुच्छेद 243 ञ - पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा
    • अनुच्छेद 243 ट - पंचायतों के लिए निर्वाचन
    • अनुच्छेद 243 ठ - संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना
    • अनुच्छेद 243 ड - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
    • अनुच्छेद 243 ढ - विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
    • अनुच्छेद 243 ण - निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
    • अनुच्छेद 243 त - परिभाषा
    • अनुच्छेद 243 थ - नगर पालिकाओं का गठन
    • अनुच्छेद 243 द - नगर पालिकाओं की संरचना
    • अनुच्छेद 243 ध - वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
    • अनुच्छेद 243 न - स्थानों का आरक्षण
    • अनुच्छेद 243 प - नगर पालिकाओं की अवधि आदि
    • अनुच्छेद 243 फ - सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
    • अनुच्छेद 243 ब - नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तदायित्व
    • अनुच्छेद 243 भ - नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
    • अनुच्छेद 243 म - वित्त आयोग
    • अनुच्छेद 243 य - नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
    • अनुच्छेद 243 य क - नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
    • अनुच्छेद 243 य ख - संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
    • अनुच्छेद 243 य ग - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
    • अनुच्छेद 243 य घ - ज़िला योजना के लिए समिति
    • अनुच्छेद 243 य ङ - महानगर योजना के लिए समिति
    • अनुच्छेद 243 य च - विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना
    • अनुच्छेद 243 य छ - निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
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    सूर्यार्घ्य मंत्र - Suryarghya Mantras



    Suryarghya (सूर्यार्घ्य मंत्र) Mantras...


    सूर्यार्घ्य मंत्र - Suryarghya Mantras...


    LYRICS (Sanskrit)
    एहि सूर्य ! सहस्त्रांशो ! तेजोराशे ! जगत्पते |
    अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते ||

    तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम् |
    तापत्रयविमोक्षाय तवार्घ्यं कल्प्याम्यहम् ||

    नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे |
    दत्तमर्घ्य मया भानो ! त्वं गृहाण नमोस्तुते ||

    अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह |
    करुणां कुरु मे देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते ||

    नमोस्तु सूर्याय सहस्त्रभानवे नमोस्तु वैश्वानर- जातवेदसे |
    त्वमेव चार्घ्य प्रतिगृह्ण देव ! देवाधिदेवाय नमो नमस्ते || 

    LYRICS (English)
    Ehi surya ! Sahastraansho ! Tejoraashe ! Jagatpate |
    Anukampya maam bhaktyaa grihaanaarghyam namo-stute ||

    Taapatrayaharam divyam parmaanandlakshanam |
    Taapatrayavimokshaaya tavaarghya kalpayaamyaham ||

    Namo bhagavate tubhyam namaste jaatavedase |
    Duttamarghya mayaa bhano ! ttvam grihaana namo-stute ||

    Arghyam grihaana devesha gandhpushpaakshataiha saha |
    Karunaam Kurume deva grihaanaarghya namo-stute ||

    Namostu suryaaya sahastrabhaanave
    Namostu vaishvaanar-jaatvedasa |
    Ttvameva chaarghyam pratigrihana deva !
    Devaadhidevaaya namo Namaste ||

     
    सूर्य अर्घ्य देने की विधि
    दीर्घ काल से सूर्योपासना अनवरत चली आ रही है। भगवान सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार हैं सूर्य देवता। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। नियमित सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। बल, तेज, पराक्रम, यश एवं उत्साह बढ़ता है।निम्‍न क्रमानुसार हम भगवान सूर्य को अर्घ देते है-
    1. सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शुद्ध होकर स्नान करें।
    2. तत्पश्चात उदित होते सूर्य के समक्ष आसन लगाए।
    3. आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल लें।
    4. उसी जल में मिश्री भी मिलाएं। कहा जाता है कि सूर्य को मीठा जल चढ़ाने से जन्मकुंडली के दूषित मंगल का उपचार होता है।
    5. मंगल शुभ हो तब उसकी शुभता में वृद्धि होती है।
    6. जब पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई दें, आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़ कर इस तरह जल चढ़ाएं कि सूर्य जल चढ़ाती धार से दिखाई दें।
    7. प्रातःकाल का सूर्य कोमल होता है उसे सीधे देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है।
    8. सूर्य को जल धीमे-धीमे इस तरह चढ़ाएं कि जलधारा आसन पर आ गिरे ना कि जमीन पर।
    9. जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य-ऊर्जा धरती में चली जाएगी और सूर्य अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आप नहीं पा सकेंगे।
    10. अर्घ्य देते समय निम्न मंत्र का पाठ करें -
      'ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते।
      अनुकंपये माम भक्त्या गृहणार्घ्यं दिवाकर:।।' (11 बार)

      'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय, सहस्त्रकिरणाय।
      मनोवांछित फलं देहि देहि स्वाहा: ।।' (3 बार)
    11. तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें।
    12. अपने स्थान पर ही तीन बार घूम कर परिक्रमा करें।
    13. आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें।


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    नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुराने और दुर्लभ मूल फोटो Old and Rare Photos Of Netaji Subhash Chandra Bose



    Subhas Chandra Bose in 1940
    Subhas Chandra Bose in 1940
     Subhas Chandra Bose (L) greeting admirers in 1940
    Subhas Chandra Bose (L) greeting admirers in 1940
    Subhas Chandra Bose (C) being greeted w. garland of flowers after his arrival in Victoria Station
    Subhas Chandra Bose (C) being greeted w. garland of flowers after his arrival in Victoria Station

    Pro-Japanese, anti-British Indian Nationalist leader Subhas Chandra Bose (C) enjoying a meal at Bardoli Ashram on his way to the 51st Indian National Congress during WWII in 1940.
    Pro-Japanese, anti-British Indian Nationalist leader Subhas Chandra Bose (C) enjoying a meal at Bardoli Ashram on his way to the 51st Indian National Congress during WWII in 1940. Subhas Chandra Bose, the new President of the 51st Indian National Congress, wearing traditional formal clothing in 1940
    Subhas Chandra Bose, the new President of the 51st Indian National Congress, wearing traditional formal clothing in 1940
    Netaji in Germany
    Netaji in Germany
     Netaji in Germany
    Netaji in Germany 
    Netaji in Germany
    Netaji in Germany 
    Subhas Chandra Bose in a Tokyo speech in 1945
    Subhas Chandra Bose in a Tokyo speech in 1945 
    George Lansbury (1859-1940) the Labour politician greets the Indian nationalist leader and President of the All-India Congress Subhas Chandra.
    George Lansbury (1859-1940) the Labour politician greets the Indian nationalist leader and President of the All-India Congress Subhas Chandra.
    Netaji Subhas Chandra Bose and Members of the Azad Hind Fauj - 1940's 
    Netaji Subhas Chandra Bose and Members of the Azad Hind Fauj - 1940's
    Smiling Photo - Subhas Chandra Bose 
    Smiling Photo - Subhas Chandra Bose
    Netaji Subhas Chandra Bose Reviewing the Troops of Azad Hind Fauj - 1940's
    Netaji Subhas Chandra Bose Reviewing the Troops of Azad Hind Fauj - 1940's 


     
     Rare Pic Of Netaji Subhash Chandra Bose With Adolf HitlerNetaji Subhas Chandra Bose Reviewing the Troops of Azad Hind Fauj - 1940's
    Rare photographs of Subhash Chandra Bose, his family 
    Anita-Subhash-Bose 
    Anita-Subhash-Bose
    Emilie-Subhash-Bose 
    Emilie-Subhash-Bose
    Father Janakinath-Bose 
    Father Janakinath-Bose
    Mother Prabhabati-Bose 
    Mother Prabhabati-Bose
    subhas_bose_with_his_wife_emilie_schenkl 
    subhas_bose_with_his_wife_emilie_schenkl
    raja_habib_ur_rahman_khan 
    raja_habib_ur_rahman_khan
    Rare-photographs-associated-with-Subhash-Chandra-Bose-Dnyaneshwar-Deshpande-and-his-Japanese-wife-flanking-unknown-person 
    Rare-photographs-associated-with-Subhash-Chandra-Bose-Dnyaneshwar-Deshpande-and-his-Japanese-wife-flanking-unknown-person
    Group-Photo-with--Shri-Dadasaheb-Khaparde-in-in-center-wearing-a-turban-and-Netaji-sitting-next-to-him-from-1938 
    Group-Photo-with--Shri-Dadasaheb-Khaparde-in-in-center-wearing-a-turban-and-Netaji-sitting-next-to-him-from-1938
    Rare-photographs-associated-with-Subhash-Chandra-Bose-House-of-Dnyaneshwar-Deshpande-in-Rangoon-later-occupied-by-Netaji-Subhash-Chandra-Bose-with-his-residence-and-H.Q..PNG 
    Rare-photographs-associated-with-Subhash-Chandra-Bose-House-of-Dnyaneshwar-Deshpande-in-Rangoon-later-occupied-by-Netaji-Subhash-Chandra-Bose-with-his-residence-and-H.Q.
    नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर लेख 


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